ऐसे स्कूल और खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए अहम है बलिया डीएम का यह आदेश



बलिया : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बगैर मान्यता संचालित स्कूलों को लेकर खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अलर्ट किया है। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश के पत्र तथा आईजीआरएस पोर्टल व जनसुनवाई तथा दैनिक समाचार पत्रों का हवाला देते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि आपके शिक्षा क्षेत्र में बिना मान्यता अवैध विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो सम्बंधित स्कूलों को तत्काल बंद कराकर अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए लेखा शीर्षक 0202011019900 में जुर्माना राशि जमा कराये।
यदि अधोहस्ताक्षरी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा आपके शिक्षा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान कोई अवैध विद्यालय संचालित पाया जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रस्तर 10 में यह उल्लेखित है कि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किये कोई विद्यालय चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है तो उस पर एक लाख रुपये तक हो जुर्माना हो सकेगा। यही नहीं, उल्लंघन जारी रखने की दशा में प्रत्येक दिन के लिए 10000 रुपये तक जुर्माना हो सकेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त अधिरोपित प्राविधान को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 प्रख्यापित करते हुए लागू किया जा चुका है। ऐसे में बिना मान्यता प्राप्त कोई स्कूल न तो स्थापित होंगे, न ही संचालित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किये स्कूल संचालित करता है तो उसके विरूद्व दण्ड का भी प्राविधान किया गया है।
जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल बंद करते हुए अर्थदण्ड अधिरोपित करना सुनिश्चित करें। साथ ही कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवैध विद्यालयों की सूची एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Comments