बलिया में महायोजना–2031 का उल्लंघन पड़ेगा भारी : हरित बेल्ट और ददरी मेला क्षेत्र में प्लाटिंग या निर्माण से बचें, ताकि...



बलिया : नगर मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने बताया कि जीआईएस आधारित पुनरीक्षित बलिया महायोजना–2031 को शासन द्वारा 23 जुलाई 2024 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। महायोजना के अंतर्गत पार्क जोन (हरित बेल्ट), ददरी मेला क्षेत्र तथा बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।ऐसे में महायोजना-2031 के नियमों का पालन करें। अवैध प्लाटिंग या निर्माण से बचें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि शासन की स्वीकृति के क्रम में 26 सितंबर 2024 के तहत कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं एनआईसी की वेबसाइट पर महायोजना-2031 के नियमों एवं शर्तों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशित किया गया था। बावजूद यह देखने में आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड बेचे जा रहे हैं। मकान निर्माण कराया जा रहा है। प्रशासन ने आम जनमानस को आगाह करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्लाटिंग या भवन निर्माण करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आरबीओ एक्ट की धारा-10 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से बनाए गए मकानों एवं निर्माणों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के तहत गिराया जाएगा। ऐसे में नगर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे महायोजना-2031 के नियमों का पालन करें। अवैध प्लाटिंग या निर्माण से बचें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।

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