बलिया में चार डीजे संचालकों समेत एक दर्जन लोगों पर मुकदमा



Ballia News : पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में रेवती थाना पुलिस ने डीजे संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महावीरी झण्डा जुलूस में अखाड़ा नं. एक से एक पिकप पर 04 मिक्सर मशीन, 16 साउंड बाक्स, 04 यूनिट डीजे मशीन, एक लोहा के ट्रस्ट में 08 लाइट लगाकर डीजे बजा रहा था। इसके संचालक मनीष चौरसिया पुत्र स्व. पन्नालाल चौरसिया (निवासी रेवती वार्ड न0 7 थाना रेवती बलिया) व अखाड़ा नं. 2 से एक पिकप पर 04 मिक्सर मशीन, 12 साउंड बाक्स, 04 यूनिट डीजे मशीन, 01 लोहा के ट्रस्ट में 14 लाइट लगाकर डीजे बजा रहा था। इसके संचालक राघव टण्डन पुत्र बाबू राम (निवासी टाण्डा थाना अलीगंज जनपद अम्बेडकरनगर) व अखाड़ा नं. 3 से एक पिकप पर 04 मिक्सर मशीन, 12 साउंड बाक्स 04 यूनिट डीजे मशीन, 01 लोहा के ट्रस्ट में 08 लाइट लगाकर डीजे बजा रहा था।
इसके संचालक गुप्तेश साहनी पुत्र भृगुनाथ साहनी (निवासी रेवती वार्ड न0 12 थाना रेवती जनपद बलिया) तथा अखाड़ा नं. 4 से एक पिकप पर 04 मिक्सर मशीन, 10 साउंड बाक्स, 04 यूनिट डीजे मशीन, 01 लोहा के ट्रस्ट में 08 लाइट लगाकर डीजे बजा रहा था। इसके संचालक आशीष वर्मा पुत्र गणेश वर्मा (निवासी परिखरा थाना बांसडीह रोड जनपद बलिया) आदि शामिल थे। उक्त डीजे संचालकों के साथ 10-15 अन्य व्यक्ति शामिल थे। उक्त सभी डीजे ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे, जिस कारण आम जन मानस में न्यूसेंस पैदा हो रहा था।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र, बीमार एवं वृद्ध जन तथा हृयद रोग के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पर्यावरण दूषित होने तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रसारण के लिये जारी गाइडलाइन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया था। इस सम्बंध में रेवती थाना पुलिस ने सभी डीजे संचालकों एवं डीजे बजाने वाले अन्य 10-15 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 223, 270 बीएनएस एवं धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक शुरू कर दी है।

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