बलिया का जितेंद्र हत्याकांड : मर्डर के बाद घर में दफनाया था शव, धर्मेंद्र को उम्रकैद
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बलिया : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी रंग लाई है। हत्याकांड के मामले में विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) रामकृपाल की अदालत ने दोषी धर्मेन्द्र गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अभियोजन के मुताबिक यह घटना कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर नई बस्ती में 30 मई 2021 को हुई थी। जलालपुर नई बस्ती निवासी वादी मुकदमा ओमप्रकाश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर आरोपित का आना-जाना था। इससे भाई जितेंद्र नाराज था। जितेंद्र कहता था कि नई बस्ती के मल्लाह परिवार के घर आना-जाना ठीक नहीं है। घर में बहू-बेटियां है, यहां मत आओ। इस पर अभियुक्त धर्मेंद्र नाराज हो गया। जितेंद्र को बहला- फुसलाकर अपने घर ले गया और गोली मारकर हत्या कर दी। फिर अपने घर में ही गड्डा खोदकर दफनाने का प्रयास किया था। मैं मौके पर पहुंचा तो भाई की लाश पड़ी थी। सिर पर गहरे चोट के निशान थे। इस मामले में अभियोजन पक्ष से विनोद कुमार भारद्वाज एवं बचाव पक्ष से योगेन्द्र सिंह (न्याय मित्र) ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी धर्मेन्द्र गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई।
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