निजी विद्यालयों में निःशुल्क पढ़ेंगे गरीब परिवारों के बच्चे, अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है बलिया बीएसए की यह सूचना



बलिया : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश (शैक्षिक सत्र 2026-27) की समय सारिणी शासन ने जारी कर दी है। इसकी जानकारी देते हुए बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा एक या पूर्व प्राथमिक कक्षा में 25% प्रवेश दिया जाना बाध्यकारी है। शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के लिए समय सारिणी निर्धारित की गई है।
बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि 2 फरवरी 2026 को प्रथम चरण शुरू होगा। इसमें आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद के समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारम्भिक कक्षा (पूर्व प्राथमिक/ कक्षा एक) की कुल क्षमता का न्यूनतम 25% के आधार पर शत-प्रतिशत मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। इसके साथ ही आरटीई की हेल्पडेस्क पर ऑनलाईन आवेदन करने में असमर्थ अभिभावकों का ऑनलाईन आवेदन कराये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। बीएसए ने बताया कि आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, द्विव्यांग प्रमाण पत्र आदि आवश्यक अभिलेख की जरूरत है।
वहीं, आवेदन में अभिभावक (माता/पिता) का आधार संख्या तथा वित्तीय सहायता प्राप्त किये जाने के लिए आधार लिंक बैंक खाते का विवरण आवेदन में भरा जायेगा। बीएसए ने बताया कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिले, इसके लिए प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे आरटीई के अन्तर्गत आच्छादित किये जा सकते हों, उनके आवेदन सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण तत्काल कराया जायेगा। समय सारिणी के अनुसार बच्चों के प्रवेश हेतु गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को आवंटन की सूची जारी करने के सापेक्ष 11 अप्रैल 2026 तक आवंटित समस्त बच्चों का प्रवेश कराया जायेगा।

Related Posts
Post Comments



Comments