बलिया : पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 16.5 लाख हड़पने और धमकी देने का आरोप
Ballia News : फेफना पुलिस ने अगरसंडा निवासी पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 420, 406, 352, 504 व 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों पर पैसा हड़पने व धमकी देने का गंभीर आरोप है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है।
मूल रुप से कोतवाली रसड़ा के जाम निवासी (हाल मुकाम : सनबीम स्कूल अगरसंडा, बलिया) अरुण कुमार सिंह ने पुलिस को दिये तहरीर में लिखा है कि श्री बाबा बालेश्वर नाथ ट्रस्ट (सनबीम स्कूल) अगरसंडा का निवासी हूं। ट्रस्ट के लिए अगरसंडा निवासी प्रेमनारायण सिंह से जमीन का मौखिक सौदा 52 लाख रुपये में हुआ था। प्रेमनारायण सिंह की बातों पर भरोसा करते हुए 17 मई 2019 को सनबीम स्कूल अगरसंडा के खाता से 7.50 लाख, 30 नवम्बर 2019 को चार लाख तथा सात मार्च 2020 को पांच लाख रुपये उसके खाता में ट्रांसफर कर दिया। कुछ दिनों बाद उससे जमीन का रजिस्टर्ड बैनामा करने के लिए कहा तो वह टाल- मटोल करने लगा।
अरुण कुमार सिंह का आरोप है कि इसी बीच प्रेमनारायण सिंह ने उक्त जमीन 16 अगस्त 2022 को बजहां बिसुकिया निवासी अंजनी यादव तथा अंजू यादव को बेंच दिया। इसकी जानकारी होने के बाद मैं प्रेमनारायण से पैसा मांगने गया तो वह (प्रेमनारायण) तथा उसका पुत्र शेरबहादर उर्फ पिंटू गाली-गलौज करने के साथ ही डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ा लिया। दोनों जान से मारने की धमकी देने लगे। फेफना पुलिस ने तहरीर के आधार पर रविवार की रात पिता-पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरु कर दिया है।
रोहित सिंह मिथिलेश
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