बलिया पुलिस का OPERATION CONVICTION : जानलेवा हमले के आरोपी को 10 वर्ष कारावास

बलिया पुलिस का OPERATION CONVICTION : जानलेवा हमले के आरोपी को 10 वर्ष कारावास

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक एस. आनन्द के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जानलेवा हमला के मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व इक्कीस हजार पांच सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा दी है। 

मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी द्वारा थाना सहतवार पर वर्ष 2011 में पंजीकृत धारा 307, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित संजय सिंह पुत्र शीतल सिंह (निवासी दक्षिण टोला सहतवार, बलिया) को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया ने धारा 307 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

धारा 504 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को एक वर्ष कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वहीं, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 06 माह कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 

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