बलिया : बेटे के साथ मां-बाप को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बलिया : बेटे के साथ मां-बाप को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

बलिया। जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए बलिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते सुखपुरा थाने में पंजीकृत धारा 498ए, 304बी भादवि व धारा ¾ डीपी एक्ट में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बलिया ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियुक्त विनय पासवान पुत्र उदय पासवान, श्रीमती देवन्ती पासवान पत्नी उदय पासवान व उदय पासवान पुत्र स्व. गरीबा  पासवान (निवासीगण जटी स्थान, सुखपुरा, बलिया) को धारा 304बी भादवि के अपराध में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। धारा 498ए भादवि के अपराध में प्रत्येक को 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थ दण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 01-01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा ¾ डीपी एक्ट के अपराध में प्रत्येक को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित कया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

Video : बलिया में टक्कर के बाद जली स्कार्पियो, टेम्पो के उड़े परखच्चे, एक की मौत ; पांच रेफर Video : बलिया में टक्कर के बाद जली स्कार्पियो, टेम्पो के उड़े परखच्चे, एक की मौत ; पांच रेफर
बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से गुजर रहे नेशनल हाईवे 31 पर स्थित हल्दी थाने से 300 मीटर...
ससुराल पहुंचते ही पति से अलग हुई दुल्हन, सुहागरात पर बना तलाक का एग्रीमेंट
बलिया में 8 दिसम्बर को होगी ARP चयन परीक्षा, बीएसए ने जारी की अभ्यर्थियों की सूची
5 दिसम्बर का राशिफल : कैसा रहेगा अपना शुक्रवार, पढ़ें आज का Rashifal
Ballia में बड़े भाई ने कर दिया कांड, छोटा रेफर
चकबंदी कार्यालय की गंदगी और अव्यवस्थाओं पर BALLIA DM सख्त
Ballia News : बूथवार एचडी वोटर्स की सूची राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराने का निर्देश