Ballia News : दोषसिद्ध अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास, अर्थदंड भी




बलिया : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 306 भादवि के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय ने 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
घटना 10.02.2020 की है, जब वादी की बहन ने आग लगाकर जान दे दी थी। इस सम्बन्ध में नगरा थाना पुलिस ने सुंसगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया था। प्रकरण में मंगलवार को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से धारा 306 भादवि में अभियुक्त गौतम यति पुत्र वशिष्ट गिरि (निवासी सरयां बगडौरा थाना नगरा जनपद बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी ADGC विजय शंकर पाण्डेय रहे।

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