Ballia News : पूर्व प्रधान की हत्या में दोषी पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद



बलिया : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया कोर्ट-04 द्वारा हत्या के मामले में दोषी चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। श्री अमरनाथ मिश्र पीजी कालेज दुबे छपरा के छात्रसंघ चुनाव के परिणाम घोषित होने पर तीन नवंबर सन् 2004 की शाम विजय जुलूस निकालने के बाद शुभनथही गांव मे मारपीट एवं फायरिंग होने से टेंगरही के पूर्व प्रधान लल्लन पांडे की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक लल्लन पांडे के पुत्र जितेंद्र पांडे द्वारा बैरिया थाने में धारा 302, 307, व 504 के तहत जगदेवा ढाही निवासी धर्मेन्द्र पासवान पुत्र रामनारायण पासवान, ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव पुत्र रंगनाथ यादव, राजेश यादव पुत्र रामकुमार यादव व बृजेश यादव पुत्र शिवनाराण यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। लगभग 21 वर्ष बाद शनिवार को इस मुकदमे का फैसला आया। जनपदीय सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी ओमप्रकाश यादव उर्फ लालू यादव श्री अमरनाथ मिश्र पीजी कालेज दुबेछपरा के छात्रसंघ के अध्यक्ष तथा जिला पंचायत सदस्य रह चुके है। अदलत ने कारण ग्यारह-ग्यारह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन अधिकारी ADGC संदीप कुमार तिवारी रहे।

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