बलिया में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म, युवक को मिली 10 साल सश्रम कारावास की सजा




Ballia News : ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या 02 ने दुष्कर्म के मामले में एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण नगरा थाना क्षेत्र का है।
पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाने के आरोप में नगरा थाना पुलिस ने वर्ष 2022 में धारा 376, 506 भादवि के तहत राजा गुप्ता पुत्र विनोद गुप्ता (निवासी ग्राम ताड़ीबड़ागांव, थाना नगरा, बलिया) अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। प्रकरण में बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग ने प्रभावी अदालत में प्रभावी पैरवी की।
अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या- 02 द्वारा धारा 376 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 506 भादवि में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया जायेगा । अभियोजन अधिकारी सुधीर कुमार मिश्र रहे।


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