बलिया के इस प्रधानाध्यापक पर बड़ी कार्रवाई के संकेत, एडी बेसिक ने बीएसए को लिखा पत्र, कुछ बाबू भी चपेट में



Ballia News : बलिया में कार्यरत एक शिक्षक पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़ मण्डल मनोज कुमार मिश्रा ने फर्जी नियुक्ति मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। मामला शिक्षा क्षेत्र पंदह के प्राथमिक विद्यालय चौहान पुरा (बाछापार) में तैनात प्रधानाध्यापक ध्रुवनाथ यादव से जुड़ा है।
प्रधानाध्यापक ध्रुवनाथ यादव के खिलाफ शिकायत है कि इन्होंने स्नानक में नम्बर बढ़ाकर नियुक्ति पाई है। इस बावत श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकन्दरपुर, बलिया को पत्र लिखा गया था, जिसके पंजीकृत जवाब में पाया गया कि ध्रुवनाथ यादव का बीए में कुल प्राप्तांक 504 है, जबकि विद्यालय से सत्यापन पर यह 445 है। इससे कहीं न कहीं बीए में 59 नम्बर बढ़ाकर फर्जी मार्कसीट से नौकरी हासिल करने का आरोप सही पाया गया। इस सम्बन्ध में बीएसए बलिया को एडी बेसिक ने पत्र लिखकर जानकारी मांगी गयी है कि ध्रुवनाथ यादव का प्रथम वेतन का भुगतान कब हुआ? उस समय पटल सहायक कौन थे? तथा एरियर भुगतान के समय भी पटल सहायक की जानकारी मांगी गयी है। बीएसए से एक सप्ताह के अन्दर आख्या उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि फर्जी पाये गये शिक्षक ध्रुवनाथ यादव के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया जा सकें।
जिम्मेदार कौन ?
एडी बेसिक ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र : शिनि(बे)/गानव संपदा/ 27958-28131/2020-21 दिनांक 31.01.2020 के उस पत्र का जिसमें यह प्रावधान था कि जुलाई, 2020 के पश्चात जनपद के किसी शिक्षक का मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक अभिलेख अपलोड एवं सत्यापन से छुट जाता है तो सम्बन्धित शिक्षक के साथ खण्ड शिक्षा अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे। उस स्थिति में सम्बन्धित शिक्षक के साथ-साथ संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी का वेतन अवरूद्ध करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी। ऐसे में 31 जुलाई, 2020 के बाद इनका सत्यापन हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो उसके लिये कौन खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं पटल सहायक जिम्मेदार है ?
प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस
वहीं, एडी (बेसिक) आजमगढ़ ने प्राथमिक विद्यालय चौहानपुरा (बाछापार) बलिया के प्रधानाध्यापक ध्रुवनाथ यादव को इन्हीं बिन्दुओं पर कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न आपके विरूद्ध कूटरचना के आधार पर नौकरी पाने के विरूद्ध सुसंगत कार्रवाई की जाय ?

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