शातिर हसीना भावना शर्मा का 'हसीन' खेल : 8 साल में दर्ज कराए फर्जी 14 रेप केस, 15वें में खुल गयी पोल

शातिर हसीना भावना शर्मा का 'हसीन' खेल : 8 साल में दर्ज कराए फर्जी 14 रेप केस, 15वें में खुल गयी पोल

राजधानी जयपुर की सदर थाना पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने 9 बर्ष में रेप और ब्लैकमेलिंग के 14 केस दर्ज कराए हैं। इनमें कई मामलों में पुलिस एफआर लगा चुकी है। कुछ अभी जांच में चल रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में दर्ज एक मामले में महिला ने बाद में अपने बयान बदल दिए थे। इस पर कोर्ट ने उस पर जुर्माना भी लगाया था। यह महिला दो वकीलों के खिलाफ भी जयपुर में दो अलग-अलग थानों में रेप केस दर्ज करवा चुकी है।

जयपुर : 19 मई को भावना शर्मा (Bhavna Sharma Jaipur) नाम की एक महिला को राजस्थान पुलिस ने एक वकील के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वकील के खिलाफ झूठा रेप केस दर्ज कराने की आरोपी महिला का पैसे ऐंठने के लिए अलग-अलग शहरों में फर्जी रेप केस दर्ज कराने का इतिहास रहा है। यह गिरफ्तारी तब की गई, जब एक वकील ने जिला अदालत में उसके खिलाफ मामला दायर किया। उस पर पैसे ऐंठने के लिए उसके खिलाफ झूठे बलात्कार के आरोप दायर करने का आरोप लगाया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कथित तौर पर भावना शर्मा ने 2016 और 2024 के बीच पिछले 9 वर्षों में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कथित तौर पर बलात्कार और ब्लैकमेल के 14 झूठे मामले दर्ज कराए। शिकायत के मुताबिक, भावना शर्मा ने नितिन मीणा से दोस्ती की और उस पर शादी का दबाव डाला। उसने इनकार कर दिया तो उसने कथित तौर पर झूठे बलात्कार के आरोप दायर करने की धमकी देकर पैसे की मांग की। नितिन मीना ने कहा कि भावना पहले भी कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करा चुकी है। एक मामले में, भावना ने ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में मीना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया।

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सितंबर 2016 में भावना शर्मा ने आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत जयपुर के श्यामनगर पुलिस स्टेशन में अपना पहला मामला दर्ज कराया। उसी महीने, उसने उसी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 354 के तहत एक और मामला दर्ज किया। इस मामले में जहां पहले मामले में आरोपपत्र दायर किया गया था, वहीं दूसरे मामले में आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया गया था।

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भावना शर्मा का तीसरा मामला अक्टूबर 2018 में जयपुर के ही ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376, 307, 354 और 500 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। ऐसे ही भावना ने 2016 से अबतक कथित तौर पर कुल 14 झूठे मामले दर्ज कराए हैं।

आरोपी युवती के खिलाफ मिले वसूली करने के सबूत
भावना शर्मा के खिलाफ 8 मई को सदर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भावना शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जांच से पता चला कि उसने पिछले कुछ वर्षों में 14 मामले दर्ज किए हैं और उनमें से कई झूठे पाए गए। कुछ मामलों में तो इन्हें आधारहीन बताकर खारिज करते हुए अंतिम रिपोर्ट या एफआर (False Report) पहले ही पेश की जा चुकी है। अन्य मामलों में जांच चल रही है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध की विशेष जांच इकाई के अतिरिक्त डीसीपी गुरु शरम राव ने मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की कि जांच के दौरान भावना शर्मा को जबरन वसूली का दोषी पाया गया था। पुलिस को ऑनलाइन लेनदेन रिकॉर्ड सहित पर्याप्त सबूत मिले जो उसके खिलाफ आरोपों का समर्थन करते थे। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 388 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि आरोपी युवती को गिरफ्तार लिया गया है आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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