UP Board Paper Leak : बलिया बीएसए ने सहायक अध्यापक को किया सस्पेंड

UP Board Paper Leak : बलिया बीएसए ने सहायक अध्यापक को किया सस्पेंड

बलिया। बीएसए शिवनारायण सिंह ने शिक्षा क्षेत्र नगरा के प्राथमिक विद्यालय खरूआंव के सहायक अध्यापक मनिन्द्र कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। बीएसए ने यह कार्रवाई खण्ड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर की है। 

निलंबन आदेश के मुताबिक, सहायक अध्यापक मनिन्द्र कुमार गुप्ता की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक के रूप में पण्डित श्रीनिवास इंटर कालेज पाण्डेयपुर नगरा में लगाई गयी थी। उक्त विद्यालय के केन्द्र व्यवस्थापक ने लिखित रुप से अगवत कराया है कि मनिन्द्र कुमार गुप्ता परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित नहीं हुए। वहीं, प्रावि खरुआंव के प्रधानाध्यापक के मुताबिक आप 29 मार्च 2022 से परीक्षा ड्यूटी हेतु कार्यमुक्त हो गये। कार्यमुक्ति के पश्चात आप विद्यालय पर उपस्थित नहीं रह रहे है, जिससे स्पष्ट है कि आप अपने विद्यालय से कार्यमुक्त होने के बाद भी बोर्ड परीक्षा हेतु आवंटित केन्द्र पण्डित श्रीनिवास इंटर कालेज पाण्डेयपुर नगरा बलिया पर ड्यूटी के लिए उपस्थित नहीं हुए। 

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प्राप्त सूचना के अनुसार आप परीक्षा केन्द्र गंगोत्री देवी इंटर कालेज सिकन्दरपुर, (जिसके प्रबन्धक नरेन्द्र गुप्ता है, जो आपके पिता है) पर अनाधिकृत रूप से परीक्षा के समय उपस्थित रहे। वहीं, सिकन्दरपुर थाने में दर्ज अपराध संख्या 79/22 से सम्बंधित अपराध में आपकी संलिप्तता पायी जा रही है। अपने पदेन दायित्वों का निर्वहन विभागीय निर्देश व शासनादेश के अनुरूप न करने, अध्यापक सेवा नियमावली के विरूद्ध अपने मूल दायित्वों के विपरीत स्वेच्छाचारिता पूर्ण आचरण करने के आरोपों के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी नगरा पर सम्बद्ध किया जाता है। 

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निलम्बन अवधि में मनिन्द्र कुमार गुप्ता को वित्तीय नियम खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के राशि के बराबर देय होगी। बीएसए ने प्रकरण में सुनील कुमार चौबे खण्ड शिक्षा अधिकारी बांसडीह को जांच अधिकारी नामित करते हुए निर्देशित किया है कि आरोप पत्र अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदित कराकर नियमानुसार जांच की कार्यवाही 15 दिवस के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

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