पांच माह बाद बलिया पुलिस के हत्थे चढ़ा नाबालिग लड़की का अपहर्ता, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में भेजा गया जेल
Ballia News : नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के आरोपी युवक को बांसडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 504, 506 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट की कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार युवक को चालान न्यायालय कर दिया।
11 जनवरी 2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा खुद की पुत्री को राजेश बिन्द पुत्र विश्राम प्रसाद बिन्द (निवासी राजपुर, थाना बांसडीह, बलिया) द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए धारा 363, 504, 506 भादवि का अभियोग बांसडीह कोतवाली में पंजीकृत कराया गया था। इसके बादसे ही पुलिस टीम पीड़िता की बरामदगी व अभियोग में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी।
अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी बांसडीह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बांसडीह द्वारा गठित टीम ने अभियुक्त राजेश बिन्द पुत्र विश्राम प्रसाद बिन्द (निवासी राजपुर, बांसडीह, बलिया) को राजपुर तिराहे के पास से मुखबीर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विवेचनात्मक कार्यवाही व अपहृता का धारा 161 के बयान से नाबालिक पाये जाने पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट एक्ट की बढोत्तरी कर अभियुक्त को चालान न्यायालय कर दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह व कां. श्याम सिंह शामिल रहे।
रोहित सिंह मिथिलेश
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