BALLIA BIG BREAKING : बुलडोजर तैयार, सभी नगर निकायों में हटेगा अवैध अतिक्रमण, ये हैं बलिया प्रशासन का पूरा प्लान

BALLIA BIG BREAKING : बुलडोजर तैयार, सभी नगर निकायों में हटेगा अवैध अतिक्रमण, ये हैं बलिया प्रशासन का पूरा प्लान

Ballia News : शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद की समस्त नगर निकायों में सार्वजनिक मार्ग, अवैध टैक्सी स्टैंड, सड़क के किनारे अनाधिकृत कब्जा व अवैध निर्माणों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य राजस्व अधिकारी ने बताया कि इसके लिए समस्त अधिशासी अधिकारी 5 व 6 दिसंबर 2024 को लाउडस्पीकर के माध्यम से अपने-अपने निकायों में एनाउंस करायेंगे। साथ ही अवैध अतिक्रमण हटाये जाने वाले कार्यों को सुनिश्चित करते हुए व्यापार मंडल आदि से वार्ता करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अवैध अतिक्रमण हटाए जाने में आम लोगों का सहयोग मिल सकें। अवैध अतिक्रमण 6 दिसंबर से हटाया जाएगा।

 

समस्त निकायों के अधिशासी अधिकारी निर्देशों का सुनिश्चित करें अनुपालन 
1-नगर पालिका अधिनियम-1916 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नगर पालिका/नगर पंचायत की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित किया जाए इस धारा के अंतर्गत बगैर नोटिस दिए हुए भी अवैध कब्जेदारो को तथा सड़क पर किए गए अवैध कब्जे व निर्माण को तोड़ा भी जा सकता है।  
2-समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने निकायों में पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर कब्जा एवं अतिक्रमण को कब्जा तथा ‘‘फॉलो अप एक्शन’’ में यह सुनिश्चित किया जाय कि एक बार अतिक्रमण हटाए जाने के पश्चात पुनः खोखे, गुमटी व अन्य अतिक्रमण न होने पर इस संबंध में निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा पहल किया जाए जो मार्ग के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है।
3-सड़क पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत समस्त निकायों द्वारा नियमानुसार ‘‘प्रति दिवस’’ की दर से अर्थ दंड लगाया जाए।

यह भी पढ़े शिक्षा अधिकारी के बेड से मिले एक करोड़ कैश और गहने, बोरी में बांधकर रखे थे नोट


4- नगर के चैराहों से 50 मीटर के ‘‘रेडियल डिस्टेंस’’ पर आसपास कोई अतिक्रमण न होने दिया जाए ताकि ट्रैफिक का ‘‘स्मूथ फ्लो’’ बना रहें।
5-निकायों में जितना भी अवैध अतिक्रमण को हटाया जायेगा, उसपर पुनः अतिक्रमण न हो इसके लिए अधिशासी अधिकारी अपने निकाय क्षेत्र के पुलिस थाना से सहयोग लेकर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।   

यह भी पढ़े In Photo : जनेश्वर मिश्र सेतु-एनएच 31 तिराहा पर नवनिर्मित पुलिस बूथ का एसपी ने किया लोकार्पण


6-जनपद के समस्त अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि यदि अवैध अतिक्रमणधारियों द्वारा स्वयं अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जाता है तो निकाय द्वारा उस अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए शासन के अवैध अतिक्रमण हेतु जो दंड की व्यवस्था निर्धारित की गयी है, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए विभिन्न धाराओं में 01 वर्ष से 05 वर्ष तक की कारावास के साथ-साथ अर्थदण्ड का भी प्रावधान है...
(क) धारा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण-1984 के अंतर्गत 5 वर्ष का कारावास एवं अर्थदंड।
(ख) धारा 447 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 3 माह का कारावास एवं ₹ 500.00 का अर्थदंड। 
(ग) धारा 177 के अंतर्गत प्रथम गलती व अपराध पर ₹ 100 एवं दोबारा गलती पर ₹ 300 अर्थदंड। 
(घ) धारा 210 नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत ₹ 1000.00 का अर्थदंड। 
(ड़) धारा 26 को उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम-1997 के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास एवं ₹ 20000 का अर्थदंड।
7-अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद नगर निकाय पुलिस को अतिक्रमण मुक्त मार्ग सौंपेगी। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करेगी कि पुनः अवैध अतिक्रमण न हो और  सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगी।

Post Comments

Comments