बलिया DM सख्त : 15 दिन में आरटीई पोर्टल पर अपलोड करे विद्यालय का डाटा, वरना...




बलिया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा एक/पूर्व प्राथमिक कक्षा में संबंधित कक्षा की क्षमता के 25℅ की सीमा तक प्रवेश के लिए जागरूक करने एवं उक्त विद्यालयों का डेटा ऑनलाइन आरटीई पोर्टल http://rte25.upsdc.gov.in पर पंजीकृत कराए जाने हेतु समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों की बैठक शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में हुई। इसमें जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) नूरुल हुदा ने विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से अवगत कराया।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने बताया गया कि 1163 मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने अपने विद्यालय का ब्यौरा आर.टी.ई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं कराया है, जो खेदजनक है। इस पर जिलाधिकारी ने गैर सहायतित निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रबंधकों को निर्देश दिया गया कि 15 दिन के अंदर अपने विद्यालय का वांछित डेटा आर.टी.ई पोर्टल पर अपलोड करा दें, अन्यथा छुटे हुए विद्यालयों की सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।
आरके मिशन सागरपाली, सिटी कॉन्वेंट स्कूल सहतवार एवं गोपाल जी विद्यालय रेवती ने विगत वर्षों की छात्र प्रतिपूर्ति एवं विद्यालय अनुदान की धनराशि न मिलने का मुद्दा उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यालयी अभिलेख के आधार पर उक्त विद्यालयों की छात्र प्रतिपूर्ति एवं विद्यालय अनुदान की वांछित धनराशि का मांगपत्र शासन को प्रेषित करें। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी अखिलेश कुमार झा, लोकेश कुमार मिश्रा, हिमांशु कुमार मिश्रा, रत्न शंकर पांडेय, माधवेन्द्र पांडेय, डीसी MIS शिवसौरभ गुप्ता, एआरपी अब्दुल अव्वल, बब्बन यादव आदि उपस्थित रहे।

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