UP Election 2022 : बलिया में प्रत्याशियों को मिली राहत, 10 नहीं अब 20

UP Election 2022 : बलिया में प्रत्याशियों को मिली राहत, 10 नहीं अब 20


बलिया। जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 व आगामी त्यौहार यथा महाशिवरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए जनपद सीमा के भीतर निवास करने तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है। जिसमें प्रत्याशी सहित 10 व्यक्तियों के स्थान पर अब 20 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

फर्जी दरोगा बन लोगों पर रौब गांठता था सब-इंस्पेक्टर का बेटा, पुलिस ने पकड़ा फर्जी दरोगा बन लोगों पर रौब गांठता था सब-इंस्पेक्टर का बेटा, पुलिस ने पकड़ा
UP News : उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान फर्जी दरोगा गौरव शर्मा को गिरफ्तार किया। उसकी...
लापरवाही पर बलिया डीएम सख्त : दो अधिकारियों का रोका वेतन, कई को मिली कड़ी फटकार
बलिया में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी युवक गिरफ्तार
18 November Ka Rashifal : पढ़ें आज का राशिफल
फौजी प्रेमी ने की थी 11 वीं में पढ़ने वाली प्रेमिका की हत्या, ऐसे खुला राज
Road Accident In Ballia : दुकान पर बैठे पांच लोगों पर चढ़ी बेकाबू कार, एक की मौत
वेतन-बोनस की मांग को लेकर बलिया नगर पालिका कार्यालय में तालाबंदी