बलिया में मां और बेटी से दुष्कर्म, ट्यूशन टीचर को मिली उम्रकैद की सजा

बलिया में मां और बेटी से दुष्कर्म, ट्यूशन टीचर को मिली उम्रकैद की सजा

बलिया : विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग और उसकी मां के साथ दुष्कर्म के आरोपी मनीष पांडेय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 32 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। वादिनी ने थाना कोतवाली में तीन जुलाई 2023 को तहरीर दी कि आरोपी मनीष पांडेय निवासी विजयीपुर थाना कोतवाली (बलिया) ने उसकी नहाते समय चुपके से वीडियो बना ली थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी पुत्री को घर पर आकर ट्यूशन पढ़ाता था। 22 मई को उसकी पुत्री के साथ भी दुष्कर्म कर वीडियो बना ली और धमकी दी कि किसी को बताया तो वायरल कर देंगे। धमकी देकर उसकी पुत्री के साथ तीन बार दुष्कर्म किया।

मामले में थाना कोतवाली पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। विवेचक ने आरोपी के पास से मोबाइल बरामद कर घटना के महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कुल छह गवाहों को परीक्षित कराया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मनीष पांडेय पर दोष साबित पाया और सजा सुनाई।

रोहित सिंह मिथिलेश

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