बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल की कैद

बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल की कैद

बलिया: पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई यूपी पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत हुई। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की पैरवी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

दोषी साजिद उर्फ राजा बाबू को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा मिली है। पॉक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 में 5 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना, तथा धारा 366 में 7 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को क्रमशः 3 माह, 1 माह और 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना फेफना में दर्ज किया गया था। अभियोजन अधिकारी के रूप में एडीजीसी देवनारायण पाण्डेय ने कार्य किया।

Tags:

Post Comments

Comments

Latest News

सोनभद्र सड़क हादसे में बलिया के दो युवकों की मौत सोनभद्र सड़क हादसे में बलिया के दो युवकों की मौत
बलिया : सोनभद्र के दुद्धी क्षेत्र अंतर्गत हाथीनाला में हुए सड़क हादसे में जनपद के उभांव थाना क्षेत्र के अवायां...
बलिया में आग का कहर : बेटी की शादी को रखे नगदी और कीमती सामान राख, किशोरी झुलसी
बलिया में गला काटकर युवा दुकानदार की हत्या, खेत में फेंका मिला शव
व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्काउट गाइड प्रशिक्षण : डॉ. जनार्दन राय
बलिया में कोचिंग के लिए निकला छात्र नहीं लौटा घर, अज्ञात बाइक का लिया सहारा, पुलिस जांच में जुटी
निरंतर प्रगति के पथ पर बलिया का यह सरकारी स्कूल : नूतन सत्र् में कुछ यूं करेगा बच्चों की आगवानी, जानें इसकी खास उपलब्धियां
गाजीपुर सिटी स्टेशन : आकर्षण का केन्द्र बनी रेलवे कॉलोनी में खाली पड़ी भूमि, इंजीनियरों की सोच ने बदली तस्वीर