बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल की कैद

बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल की कैद

बलिया: पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई यूपी पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत हुई। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की पैरवी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

दोषी साजिद उर्फ राजा बाबू को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा मिली है। पॉक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 में 5 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना, तथा धारा 366 में 7 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को क्रमशः 3 माह, 1 माह और 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना फेफना में दर्ज किया गया था। अभियोजन अधिकारी के रूप में एडीजीसी देवनारायण पाण्डेय ने कार्य किया।

Tags:

Post Comments

Comments

Latest News

रात होते ही मम्मी-पापा को खिला देती थी नींद की दवा, प्रेमी संग बिताती थी रात; ऐसे खुली 8वीं की छात्रा की पोल रात होते ही मम्मी-पापा को खिला देती थी नींद की दवा, प्रेमी संग बिताती थी रात; ऐसे खुली 8वीं की छात्रा की पोल
UP News : कहते हैं ना कि एक न एक दिन झूठ पकड़ा जरूर जाता है... यहां भी कुछ ऐसा...
बलिया स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने  की दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे ने बढ़ाया एक महत्वपूर्ण कदम
कैसा रहेगा अपना 11 जनवरी, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में जरूरतमंदों के चेहरे पर दिखी मुस्कान
साहित्यकारों के साथ सनबीम बलिया ने मनाया विश्व हिंदी दिवस
वंदे भारत ट्रेन से कटे प्रेमी युगल, युवती को शादीशुदा युवक से हुआ था प्यार
अरे ! बलिया में ऐसा ? युवती प्रेमी संग गायब, 10 फरवरी को होनी थी शादी