बलिया : पति की हत्या करने वाली पत्नी को प्रेमी संग आजीवन कारावास

बलिया : पति की हत्या करने वाली पत्नी को प्रेमी संग आजीवन कारावास

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

वादी ने गड़वार थाने में शिकायत किया कि वह अपने भाई से करीब 10 वर्ष से अलग रहता है। उसका भाई देवरिया में पिकप चलाता है। कभी कभार घर आता जाता है। मेरे भाई की गैर मौजूदगी में मेरे ही गांव का सोनू पासवान पुत्र विजय पासवान मेरे भाई के घर आता जाता था। इसी बात को लेकर मेरे भाई व उसकी पत्नी पुष्पा देवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। 27 अक्टूबर 2023 की रात करीब 11 बजे जब मैं पेशाब करने उठा तो देखा कि मेरे ही गांव का सोनू पासवान मेरे भाई बब्लू को कन्धे पर हाथ का सहरा देकर घर के बगल बाग-तलाब की तरफ जा रहा था। पीछे-पीछे मेरी भाभी पुष्पा देवी भी जा रही थी।

बतौर वादी उसके बाद मैैं आकर सो गया था। 29.10.23 की सुबह करीब 6 बजे शोर सुनकर खेत में जाकर देखा तो मेरे भाई की लाश कुआ में पानी में उतराई थी। गांव के बहुत सारे लोग आ गये था। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कुआ से बाहर निकलवाया गया। मेरे भाई के गले को धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस ने धारा 302, 201 भादवि के तहत आरोपित पुष्पा पासवान पत्नी स्व. बब्लू पासवान व सोनू पासवान पुत्र विजय पासवान (निवासीगण सिकरिया खुर्द थाना गड़वार  जनपद बलिया) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया है। धारा 302/34 भादवि में दोषसिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वहीं, धारा 201/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 07 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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