बलिया : छेड़खानी पड़ी भारी



बलिया। पुलिस द्वारा अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा छेड़खानी के अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। बलिया पुलिस महत्वपूर्ण मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण के लिए अभियान चला रही है। इसी क्रम में मानिटरिंग सेल, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत धारा 354/452/504/506/120बी भादवि में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-8 द्वारा अभियुक्त सुग्रीव राजभर पुत्र स्व. मुगुन राजभर (निवासी कझारी थाना चितबड़ागांव) के खिलाफ सजा सुनाई गई। संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश कुमार पाठक रहे।
-354 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
-452 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
-504 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
-506 भादवि के तहत दोषी पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को छः माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
-120बी भादवि के तहत दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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