Lockdown : अभी बंद रहेंगी जिला अदालतें
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने 20 अप्रैल से जिला न्यायालयों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है। नए निर्णय के अनुसार जिला न्यायालयों, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणों एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरणों में अब 27 अप्रैल तक पूर्व की तरह कार्य होगा। इन संस्थाओं में केवल जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। ये न्यायालय व अधिकरण आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जनपद न्यायाधीशों व अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को नया आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने को कहा है। पहले 20 अप्रैल से जिला न्यायालयों को खोलने का निर्णय लिया गया था।
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