बलिया : 14 साल की दुल्हन से शादी रचाने पहुंचा था 48 का दूल्हा, तभी पहुंची पुलिस

बलिया : 14 साल की दुल्हन से शादी रचाने पहुंचा था 48 का दूल्हा, तभी पहुंची पुलिस


बलिया। 14 साल की दुल्हन, 48 साल का दूल्हा...। परिणय सूत्र बंधन में बंधने वाले थे, तभी न्यायपीठ बाल कल्याण समिति पुलिस टीम के साथ पहुंची और बालिका बधू बनने से बच गयी। मामला बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 

गांव निवासी एक व्यक्ति ने न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के यहां शिकायती पत्र दिया कि उनकी 14 वर्षीय नातिन का बाल विवाह हो रहा है। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तिलकोत्सव के बाद 30 जून 2020 को बारात आ रही है। उन्होंने साक्ष्य में शादीकार्ड व जन्म प्रमाण भी शिकायती पत्र के साथ दिया था। 

साक्ष्य के मुताबिक बालिका और दूल्हा बृजेश यादव (48) (निवासी : ग्राम+ पोस्ट नियाजीपुर, बक्सर, बिहार) की शादी 30 जून 2020 को होनी थी। बृजेश दूसरी शादी करने के लिये बारात के साथ आया था। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने बालिका के बाबा के आवेदन पत्र पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष बासडीहहरोड को नाबालिक होने की दशा में विवाह रोकने का आदेश दिया। साथ ही चाईल्ड लाईन, जिला बाल संरक्षण ईकाई, महिला शक्ति केंद्र बलिया को बालिका के घर जाकर काउंसलिंग करने का निर्देश दिया। शादी के दिन सभी टीम बालिका के घर पहुंची और बालिका के साथ ही परिवार की काउंसलिंग की। 

टीम ने बताया कि 18 साल पूरा होने के बाद ही बालिका का विवाह वैध है। बालिका के माता पिता न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत होकर शपथ पत्र दिये कि बालिका की उम्र 18 साल होने के बाद ही शादी करेंगे। सभी टीम के प्रयास से जिले में इस सप्ताह दूसरी बालिका बधू होने से बच गयीं। इससे पहले 22 जून को एक बाल विवाह पकड़ी थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में समिति के आदेश से रुका था। 

इन्होंने निभाई सराहनीय भूमिका

बाल विवाह रोकने में थानाध्यक्ष बांसडीहरोड, न्यायपीठ के अध्यक्ष/सदस्य प्रशांत पाडेय, राजू सिंह, अनिता तिवारी, जिला प्रोवेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज, संरक्षण अधिकारी विनोद सिंह, महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह, चाईल्ड लाईन से कमल किशोर चौबे, गनेश गुप्ता, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, रामविलास राम आदि का प्रयास सराहनीय रहा।                           

बाल विवाह दंडनीय अपराध : राजू सिंह

                          राजू सिंह 

न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के तहत नाबालिक से विवाह करने पर 2 साल का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान हैं। साथ ही धारा 10 के तहत बाल विवाह के लिये प्रेरित करना, विवाह का संचालन करने-कराने में सहयोग करना भी अपराध है। ऐसा करने पर भी 2 साल का कारावास व एक लाख रुपये दण्ड का प्रावधान है। बाल विवाह की सूचना चाईल्ड लाईन के टोल फी नं. 1098, महिला शक्ति केंद्र या न्यायपीठ बाल कल्याण समिति को अवश्य दें। 

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