बलिया में 14 मार्च को बंद रहेगी शराब की दुकानें
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Ballia News : बलिया में रंग वाली होली का त्यौहार 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को मनाया जायेगा। इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने एवं लोक शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के मद्देनजर जनपद में समस्त मादक वस्तुओं की बिक्री प्रतिबन्धित रहेगी।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 तथा आबकारी विभाग की विभिन्न सुसंगत नियमावलियों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया है कि जनपद बलिया की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, भांग, ताड़ी, एफएल-7 बार, एफएल-9/9ए, सीएल-2, एफएल-2/2बी (थोक व फुटकर) दुकानें 14 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 05 तक पूर्ण रूपेण बन्द रहेगी। उपर्युक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
रोहित सिंह मिथिलेश
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