इलाहाबाद HC का आदेश : बलिया DIOS को 5 अप्रैल को दाखिल करें यह हलफनामा

इलाहाबाद HC का आदेश : बलिया DIOS को 5 अप्रैल को दाखिल करें यह हलफनामा

बलिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएवी इंटर कॉलेज, बिल्थरारोड की प्रबंध समिति मामले में आज स्पष्ट अवधारित किया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. ब्रजेश मिश्र ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को 5 अप्रैल को न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ ब्रजेश मिश्र ने डीएवी इंटर कॉलेज, बिल्थरारोड के प्रबंध समिति मामले में गत 16 नवम्बर को प्रबंध समिति को विभागीय अनुमन्यता आदेश दिनांक 17 अगस्त 2017 को निरस्त कर विद्यालय में एकल संचालन लागू कर दिया था। डीएवी इंटर कॉलेज बिल्थरारोड की प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के इस आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 32740 / 2021 दाखिल कर चुनौती दी थी। न्यायालय ने गत 15 दिसम्बर को याचिका की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के गत 16 नवम्बर के आदेश को निष्प्रभावी करार दिया था। लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया ने न्यायालय के आदेश को नहीं माना। 

इसके बाद प्रबंध समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या 61/ 2022 दाखिल किया। इस याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक से इंस्ट्रक्शन तलब किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ ब्रजेश मिश्र की तरफ से आज न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया गया। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ ब्रजेश मिश्र के हलफनामा को स्वीकार नही किया तथा आज अवधारित किया है कि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ ब्रजेश मिश्र ने न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को 5 अप्रैल को न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। 


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