बलिया : MDM का खाद्यान्न पड़ा भारी, ग्राम प्रधान के खिलाफ मुकदमा दर्ज
बैरिया, बलिया। मुरलीछपरा ब्लाक की ग्राम पंचायत बहुआरा की प्रधान सुनीता सिंह के खिलाफ सहायक विकास अधिकारी अवधेश पाण्डेय ने दोकटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रधान के विरूद्घ यह कार्रवाई डीएम द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इन पर आचार संहिता के दौरान नियम विरूध्द तरीके से एमडीएम का खाद्यान्न प्राप्त कर समय से वितरण न करने, खाद्यान्न प्राप्ति रसीद पर अपना मुहर लगाकर हस्ताक्षर बनाने का आरोप है।
बता दें कि विकास खण्ड मुरलीछपरा की ग्राम पंचायत बहुआरा में पांच प्राथमिक एवं दो उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक एमडीएम का खाद्यान्न 34.49 कुन्तल गेंहू तथा 54.17 कुन्तल चावल प्रधान सुनीता सिंह ने कोटेदार भरत सिंह से 2 मार्च वर्ष 2021 को प्राप्त की है, जबकि 25 दिसम्बर 2020 से ही प्रशासक का कार्यकाल शुरू हो गया था।
प्रकरण की शिकायत हरेन्दर सिंह व अन्य ने जिलाधिकारी से की थी, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी बैरिया द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी व आपूर्ति निरीक्षक से भी करायी। अन्तिम जांच जिलाधिकारी ने अपर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी की दो सदस्यीय टीम गठित कर उक्त प्रकरण की जांच करवायी। जांच टीम द्वारा दी गयी आख्या में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम प्रधान ने नियम विरूद्ध तरीके से एमडीएम का खाद्यान्न प्राप्त किया है। जिस पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रधान के विरूद्घ मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्देश 27 अप्रैल को दी थी।जिसके क्रम में 28 अप्रैल को सहायक विकास अधिकारी मुरलीछपरा अवधेश पाण्डेय ने दोकटी थाने में तहरीर दी। जिस पर दोकटी पुलिस ने प्रधान बहुआरा सुनीता सिंह के विरुद्घ धारा 409, 419, 420 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की छानबीन कर रही है।
शिवदयाल पांडेय मनन
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