बलिया : एसडीएम समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा, ये हैै पूरा मामला

बलिया : एसडीएम समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा, ये हैै पूरा मामला

Ballia News : जन सूचना में गलत जानकारी देने के आरोप में पुलिस ने तारा राकेश आनन्द (हल्का लेखपाल कोठिया, सेन्दुरिया तहसील बलिया), रणजीत सिंह, सर्किल कानूनगो (कानूनगो सदर) व एसडीएम रसड़ा सदानन्द सरोज (तत्कालीन तहसीलदार, सदर तहसील बलिया) के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर की है। 

बलिया तहसील क्षेत्र के कोठिया सुरही निवासी परशुराम राय ने आरोप लगाया है कि नौ मार्च 2022 को तत्कालीन तहसीलदार, सदर तहसील बलिया (अब एसडीएम रसड़ा) से छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। सहायक जनसूचना अधिकारी तहसीलदार की ओर से 11 मई को बिंदु पांच व छह की सूचना प्रश्नवाचक कहकर देने से इंकार कर दिया गया, जबकि मेरी सूचना प्रश्नवाचक नहीं थी। वहीं, बिंदु एक से तीन तक के सवालों का एक ही जवाब दिया गया था।

तहसीलदार सदर ने सूचना देने से इंकार कर दिया गया। परशुराम राय ने तहसीलदार सदर पर मानचित्र में मौजूद कुआं व बोमा निशान को छिपाकर गुमराह करने के उद्देश्य से गलत सूचना देकर आरटीआई एक्ट की अवज्ञा व खसरा में अतिक्रमण अंकित न कर आरोपियों को संरक्षण देकर लाभ अर्जित करने का आरोप लगाया। कहा कि उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने पर शिकायत की गई थी। एसपी से भी शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। कोतवाली प्रभारी राजीव सिंह ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर संबंधित आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच के बाद कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी।

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रोहित सिंह मिथिलेश

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