Lockdown 3.0 : बलिया डीएम का संशोधित आदेश जारी, दुकानों के खुलने का बदला समय और कुछ को मिली राहत

Lockdown 3.0 : बलिया डीएम का संशोधित आदेश जारी, दुकानों के खुलने का बदला समय और कुछ को मिली राहत


बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने किराना, फल, सब्जी, मेडिकल, बिल्डिंग मटेरियल इत्यादि दुकानों के संचालन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है आदेशित सभी दुकानों को कोविड-19 के अंतर्गत दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो दुकानदार निर्देशों का पालन नहीं करेगा, उसकी दुकान नहीं खुलेगी।


नवीन आदेश के मुताबिक सोमवार से शनिवार तक किराना, सब्जी, फल, कृषि उपकरण व मैकेनिकल, कृषि खाद्य, पशुपालन से संबंधित दुकानें व घी-तेल की दुकानें सुबह 7:00 बजे से अपरान्ह 3:00 बजे तक खुलेंगे।

वही बुधवार, शुक्रवार और रविवार को बिल्डिंग मटेरियल, आयरन, हार्डवेयर, स्टोन (मार्बल टाइल्स), प्लाईवुड, शटरिंग, बांस बल्ली, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर, मोबाइल व चश्मा, घड़ी, ऑटोमोबाइल, साइकिल, टायर ट्यूब और इनसे संबंधित सभी रिपेयरिंग दुकाने व जनरल स्टोर सुबह 10:30 बजे से अपराहन 3:30 बजे तक खुलेंगे।


मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सर्राफा, फर्नीचर, कपड़ा (रेडीमेड, साड़ी, सूटिंग-शटिंग), कॉस्मेटिक, चूड़ी और जूता-चप्पल, रस्सी, कागज के गिलास, झोला (डिस्पोजल), कॉपी किताब, स्टेशनरी, खेलकूद के सामान व फोटो स्टेट की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से अपराहन 3:30 बजे तक खुलेगी।

वहीं मेडिकल की दुकान, डेयरी व गैस सिलेंडर प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे। 

समोसा, मिठाई, चाट, पापड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, पान गुटखा मसाला, बीड़ी आदि खुलीखाने-पीने वाली दुकाने दुकानें नहीं खोली जाएगी।


देखें आदेश

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