बलिया में सड़क पर गुंडई, दबंगों ने पिकअप चालक को तब तक पीटा ; जब तक...

बलिया में सड़क पर गुंडई, दबंगों ने पिकअप चालक को तब तक पीटा ; जब तक...

बैरिया, बलिया : बैरिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर बिहार से पिकअप पर भूसा लाद कर अपने गांव रामपुर जा रहे पिकअप चालक को अज्ञात अपराधियों ने मंगलवार की देर शाम सोनबरसा गांव के निकट नटराज पेट्रोल पंप के समीप मार-पीट कर लहूलूहान कर दिया। खून से लथपथ पिकअप चालक सड़क पर गिर गया तो उसे छोड़कर अपराधी चले गए।घटना की सूचना पर पहुंची 112 नंबर पुलिस ने घायल पिकअप चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के उपरांत बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।


सिंटू कुमार यादव (28) पुत्र मेघनाथ यादव उर्फ माघी यादव (निवासी रामपुर थाना दोकटी बिहार) से अपने मवेशियों के लिए पिकअप से भूसा लेकर गांव जा रहा था, तभी सोनबरसा स्थित नटराज पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे आधा दर्जन बदमाशों ने पिकअप रोकवा कर उक्त चालक की लात घुसे और लाठी डंडे से तब तक पिटाई की, जब तक वह लहूलुहान होकर सड़क पर बेहोश होकर गिर नहीं पड़ा। इस घटना के बाद राहगीरों में भय व्याप्त हो गया है। इस सम्बंध में चौकी इंचार्ज बैरिया अरूण कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष से अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

शिवदयाल पांडेय मनन

यह भी पढ़े बलिया में दो पक्षों में मारपीट, महिला की मौत

Post Comments

Comments

Latest News

Ballia में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, अभियुक्त को 25 वर्ष की सश्रम सजा Ballia में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, अभियुक्त को 25 वर्ष की सश्रम सजा
बलिया : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी...
दूसरी शादी की तैयारी में स्टेशन मास्टर पति, बलिया पहुंची पंजाब की युवती ने दर्ज कराया मुकदमा, मांगी न्याय
27 November Ka Rashifal : क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें आज का राशिफल
Ballia News : अधिशाषी अधिकारी के आवास पर कूड़ा फेंककर शोर-शराबा करने के मामले में एफआईआर
Ballia News : चोरों ने खंगाला पीएमश्री विद्यालय, कम्प्यूटर और मॉनिटर चुरा ले गये चोर
27 व 28 नवम्बर को बलिया में लगेगा रोजगार मेला, देखें योग्यता और उम्र
Ballia News : दोषसिद्ध अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास, अर्थदंड भी