बलिया DIOS ने एक और नियुक्ति को बताया फर्जी, मुकदमा दर्ज कराने का आदेश
Ballia News : जिला विद्यालय निरीक्षक देवन्द्र कुमार गुप्ता ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका अवनीश कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 03 अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 के समादर में याची के प्रत्यावेदन में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकार कर दिया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद (संस्थाओं के प्रधानाध्यापको एवं संस्थाओं के अन्य कर्मचारी की नियुक्ति तथा सेवा शर्तों विनियमावली- 2009) जो 15 फरवरी 2010 को प्रख्यापित हुई, में पूर्व मध्यमा से लेकर उत्तर मध्यमा तक के शिक्षकों की नियुक्ति / सेवा शर्तें आदि के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है। श्री सत्यनारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनियर बलिया उत्तर माध्यमा स्तर तक मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालय है, जिसमे समूह ग व घ के पद कभी सृजित नहीं रहा है।
याची द्वारा वर्ष 2011 में विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया का होना दर्शाया गया है, जबकि तत्समय विद्यालय के प्रबन्ध समिति में विवाद होने की स्थिति में कोई भी प्रबन्ध समिति न विद्यमान थी, न आज है। इसको विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा भी अपने अलग-अलग प्रकरणों में स्वीकार किया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र गुप्ता ने स्पष्ट कहा है कि याची अवनीश कुमार सिंह का वेतन भुगतान किए जाने का कोई औचित्य स्थापित नहीं होता है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 16128 / 2023 अवनीश कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 03 अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.10.2023 के समादर में याची के प्रत्यावेदन में अंकित तथ्य बलहीन होने के कारण अस्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया गया है।
साथ ही जिविनि ने प्रभारी प्रधानाचार्य (सत्यनारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनियर बलिया) को निर्देशित किया है कि याची अवनीश कुमार सिंह के विरुद्ध फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख तैयार कर अपना फर्जी नियुक्ति दर्शाने के लिए तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करे।
क्यों न आपके खिलाफ दर्ज करा दी जाय प्राथमिकी
जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रभारी प्रधानाचार्य (श्री सत्यनारायण संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनियर बलिया) को इस निर्देश के साथ प्रेषित अपने उक्त फर्जी/ कूटरचित अभिकथन/अभिलेखों के आधार पर याची की फर्जी नियुक्ति विद्यालय में दर्शाने व न्यायालय के समक्ष फर्जी अभिलेख के आधार पर याचिका योजित कराने के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण कार्यालय को उपलब्ध कराये कि क्यो न उक्त कृत्य के लिए आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही संपादित कराते हुए आपके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दिया जाय।
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