TET को लेकर बड़ी खबर : शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट, पढ़ें क्या कुछ लिखा हैं पत्र में... 

TET को लेकर बड़ी खबर : शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट, पढ़ें क्या कुछ लिखा हैं पत्र में... 

नई दिल्ली : 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मामले में केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से रिपोर्ट तलब की है। इसमें सभी राज्यों को प्रभावित होने वाले शिक्षकों की 16 जनवरी तक विस्तार से रिपोर्ट बनाकर देनी होगी। केंद्र ने 31 दिसंबर को ही सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर 2025 के फैसले के बाद उनके कितने शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।

पढ़ें शिक्षा मंत्रालय के अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद
''दिनांक 01.09.2025 के उस निर्णय के संदर्भ में है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों की सेवा में पांच वर्ष से कम समय शेष है, वे निर्णय की तारीख तक, बिना टीईटी (TET) पास किए अपनी अधिवर्षिता (superannuation) की आयु तक सेवा जारी रख सकते हैं। हालाँकि, पदोन्नति के लिए उन्हें टीईटी पास करना होगा। आरटीई (RTE) अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए ऐसे सेवारत शिक्षक, जिनके पास सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से अधिक का समय है, उन्हें सेवा जारी रखने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसे शिक्षक उस समय सीमा के भीतर टीईटी पास करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है और उन्हें मिलने वाले टर्मिनल लाभों का भुगतान किया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्ति के इच्छुक और पदोन्नति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.11.2025 के माध्यम से उपरोक्त निर्णय को दोहराया है।

​इस विभाग को व्यक्तिगत शिक्षकों, शिक्षक संघों, संसद सदस्यों आदि से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन (representations) प्राप्त हुए हैं, जिनमें उपरोक्त निर्णय के प्रभावों से राहत मांगी गई है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उन शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना कठिन और भावनात्मक रूप से कष्टदायक हो सकता है जो अपने करियर के अंतिम पड़ाव (twilight) पर हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि यह निर्णय ऐसे शिक्षकों द्वारा दशकों की सेवा में अर्जित वित्तीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, अनुभवी शिक्षकों के संभावित निष्कासन से राज्य की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण रिक्ति (शून्य) पैदा हो सकती है।

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​इस विभाग को मामले की सही परिप्रेक्ष्य में जांच करने में सक्षम बनाने के लिए, उक्त निर्णय से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की सटीक संख्या का पता लगाना अनिवार्य है। तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि आपके राज्य में संबंधित अधिकारियों को संलग्न प्रारूप में अपेक्षित डेटा संकलित करने के लिए निर्देशित किया जाए। ​डेटा प्रस्तुत करने से पहले, कृपया इसकी सत्यता और सटीकता को सत्यापित करने के लिए इसे पूरी लगन से जाँचा जाए।

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​मैं आगे यह अनुरोध करूँगी कि आपके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निर्णय के प्रभावों पर टिप्पणियाँ और प्रभावित शिक्षकों को राहत प्रदान करने के संभावित रास्ते भी प्रस्तुत किए जाएं। टिप्पणियाँ प्रदान करते समय, कृपया अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी से उचित कानूनी राय भी मांगी जाए। कृपया सुनिश्चित करें कि मांगी गई जानकारी और टिप्पणियाँ 16 जनवरी, 2026 तक उपलब्ध करा दी जाएं।

​मैं आपका ध्यान इस विभाग के पत्र संख्या 7-2/2025-IS.20 दिनांक 24.03.2025 (प्रति संलग्न) की ओर आकर्षित करना चाहूँगी, जिसमें आपके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में भर्ती नियमों (RRs) को अपडेट करने का अनुरोध किया गया था ताकि उन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप लाया जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यदि समयबद्ध तरीके से इसे सुनिश्चित किया जाए तो मैं आभारी रहूँगी। ​यह विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।''

नीचे देखें पत्र

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साभार : NPG

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