बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े बलिया में दिनदहाड़े चाकू से गोदकर युवक की हत्या

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

Ballia News : प्रसूता और जुड़वा नवजात की मौत मामले में डॉक्टर सहित छह पर मुकदमा Ballia News : प्रसूता और जुड़वा नवजात की मौत मामले में डॉक्टर सहित छह पर मुकदमा
बलिया : ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से प्रसूता रिंकू यादव व उसके दो जुड़वा बच्चों की मौत मामले में पुलिस...
बलिया में महिला से अभद्रता, मारपीट और आभूषण छीनने पर  FIR
बलिया में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी लापता, युवक पर अपहरण का मुकदमा
सजेंगे विद्यालय, होगा बच्चों का स्वागत : स्कूल चलो अभियान को लेकर बलिया BSA ने जारी किया विस्तृत दिशा-निर्देश
बलिया में शादी के बाद बाइक से प्रेमी संग भागी नई नवेली दुल्हन, थाने पहुंचकर बोली- 'बालिग हूं, रहूंगी तो...'
बलिया में इलेक्ट्रिक फेंसिंग से पूर्व प्रधान की पत्नी की मौत, मुकदमा दर्ज
बल‍िया में महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपित धमकाया- थाने गई तो मार दूंगा गोली