बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े बलिया से स्थानांतरित डीआई के सम्मान में समारोह, भावुक हुए दवा कारोबारी 

Post Comments

Comments

Latest News

3 February ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना मंगलवार, पढ़ें आज का राशिफल 3 February ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना मंगलवार, पढ़ें आज का राशिफल
मेषआज का दिन आपके लिए मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। राजनीति में कार्यरत लोगों की अच्छी छाप रहेगी।...
बलिया का पर्यटन स्थल बनेगा सुरहाताल, डीएम ने दिए जरूरी निर्देश
बलिया की बेटी डॉ. नलिनी सिंह का KGMU में चयन, ​खुशी की लहर
बलिया के युवक ने प्रेमिका के मोहल्ले में किया सुसाइड : मौत से पहले बनाया VIDEO और बोला- तुम्हारे शहर में दे रहा हूं जान
2 February ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
संवेदनशील और जनहितैषी सोच का परिचायक है स्वस्थ भारत के संकल्प को आगे बढ़ाता केन्द्रीय वित्त मंत्री का 9वां बजट 
बजट पर पूर्व मंत्री रामगोविन्द चौधरी की तीखी प्रतिक्रिया, बोले...