बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा पटेल जयंती का मुख्य कार्यक्रम, सीडीओ ने दिए सख्त निर्देश

Post Comments

Comments

Latest News

गोली मारकर गर्लफ्रेंड की हत्या गोली मारकर गर्लफ्रेंड की हत्या
नोएडा : फेज दो थानाक्षेत्र के याकूबपुर गांव में शुक्रवार की देर रात पीजी में घुसकर एक युवक ने गोली...
बलिया में 108 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ व प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव के लिए घर-घर संपर्क अभियान शुरू
29 November Ka Rashifal : इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी, पढ़ें आज राशिफल
बलिया में भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की ऑन द स्पॉट मौत, तीन रेफर
Road Accident in Ballia : स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी रेफर
बलिया पुलिस को मिली सफलता : किडनैपर गिरफ्तार, नाबालिग लड़की बरामद
फेफना खेल महोत्सव : वॉलीबाल और कबड्डी में नरही का दबदबा