बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े Good news for liquor Enthusiasts : बलिया में क्रिसमस और New Year पर देर रात तक खुलेंगी आबकारी दुकानें

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया बेसिक में ARP चयन की विज्ञप्ति जारी, जानिएं अंतिम तिथि और रिक्तियां बलिया बेसिक में ARP चयन की विज्ञप्ति जारी, जानिएं अंतिम तिथि और रिक्तियां
बलिया : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के प्रत्येक विकास खंड एवं नगर...
Ballia News : प्यार में बदली इंस्टाग्राम की दोस्ती, हजारों किलोमीटर दूर चले गये प्रेमी युगल
23 जनवरी का राशिफल : जानिएं कैसा रहेगा अपना आज
बलिया में जनपदीय बाल क्रीड़ा का शानदार आगाज, जानिएं किन-किन ब्लाकों का रहा दबदबा
बलिया में युवक पर जानलेवा हमला, पकड़े गये तीन बाल अपचारी समेत 11 मनबढ़
दवा मंडी बलिया की हर समस्याएं होगी दूर, BCDA का प्रयास जारी : आनंद सिंह
प्रेम कहानी का खौफनाक अंत : आधी रात को कमरे में पकड़े गए प्रेमी युगल, फावड़े से काटकर नदी किनारे दफना दी लाशें