बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े बलिया में आस्था की मिसाल बना नन्हा रोज़ेदार : आठ वर्षीय कमाल ने रखा रमज़ान का रोज़ा, दादी ने दी ढेरों दुआएं

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

23 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना सोमवार, पढ़ें आज का राशिफल 23 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना सोमवार, पढ़ें आज का राशिफल
मेषधनागमन होगा। जुबान पर काबू रखना और निवेश अभी मत करना। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम चल रहा है। प्रेम और संतान...
जिन्दगी की जंग हार गया बलिया का एक और शिक्षामित्र, नहीं रहे ज्ञानेश प्रताप सिंह
बलिया पुलिस का Quick Auction : सलाखों के पीछे पहुंची जेठानी पर खौलता पानी फेंकने वाली देवरानी
तीन माह चली पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी की पदयात्रा के आखिरी दिन उमड़ा जनसैलाब, भगवामय हुआ चितबड़ागांव
Ballia News : हिंदू जागरण मंच के विधि प्रकोष्ठ का गठन, केशव नारायण पाण्डेय को मिली कमान
ऐतिहासिक होगी 7वीं चन्द्रशेखर हॉफ मैराथन, समिति की बैठक में इन विन्दुओं पर हुई चर्चा 
बलिया एसपी ने देखा दो थाने का सच, औचक निरीक्षण के दौरान दिए आवश्यक दिशा निर्देश