बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े अगले आदेश तक निरस्त रहेगी गाजीपुर सिटी-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस

Post Comments

Comments

Latest News

प्यार का खाैफनाक अंत : जेल से छूटने के बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, दोनों ने छोड़ी दुनिया प्यार का खाैफनाक अंत : जेल से छूटने के बाद प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, दोनों ने छोड़ी दुनिया
Chandauli News : पीडीडीयू नगर के चकिया थाना क्षेत्र के दीरेहू पहाड़ी पर गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी फैल...
एक्शनमोड में डीएम, बलिया के इस पुल से ट्रकों के अवैध परिवहन पर सख्ती
बलिया में पहली बार होगा ‘ददरी मेला क्रिकेट कुंभ’, टीमें यहां करा सकती हैं रजिस्ट्रेशन
जयंती की पूर्व संध्या पर कांग्रेसियों ने भारत के प्रथम पीएम पं. जवाहर लाल नेहरू को कुछ यूं किया याद
हाइवे पर भीषण सड़क हादसा : कई वाहन टकराए, सात लोग जिन्दा जले
बलिया पुलिस से मुठभेड़ में आजमगढ़ का बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
13 November Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना गुरुवार, पढ़ें आज का राशिफल