बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े उत्तर प्रदेश कबड्डी टीम के प्रशिक्षक होंगे शिक्षक अनूप राय, बलिया में खुशी की लहर

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया सीडीओ ने देखा विकास भवन का सच : अव्यवस्था और गंदगी पर लगाई फटकार, अनुपस्थित 'साहब' पर एक्शन बलिया सीडीओ ने देखा विकास भवन का सच : अव्यवस्था और गंदगी पर लगाई फटकार, अनुपस्थित 'साहब' पर एक्शन
बलिया : मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने शुक्रवार को विकास भवन का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों...
वाराणसी एयरपोर्ट पर बलिया निवासी यात्री के बैग से मिला .32 बोर का चार जिंदा कारतूस, यात्रियों में हड़कंप
बलिया में किशोरी की अचानक बिगड़ी हालत और हो गई मौत
6 February Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
शादी समारोह के बीच गिरे दुल्हन के मामा, फिर उठे नहीं
चार दिन पहले नदी में दफनाई गई महिला की लाश को बलिया पुलिस ने निकाला बाहर, ससुर जा चुके हैं जेल
बलिया में 'पॉवर' को लेकर महिला प्रधान का सनसनी खुलासा, बोली - देवर-सचिव ने...