बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े बलिया में बीच बाजार युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया डीएम की इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहे तीन अफसर, स्पष्टीकरण तलब बलिया डीएम की इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहे तीन अफसर, स्पष्टीकरण तलब
बलिया : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को विकास भवन सभागार में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक...
बलिया में गौशाला से चोरी का पम्पिंग सेट बरामद, तीन गिरफ्तार
नोरा फतेही और संजय दत्त के इस गाने पर लिरिक्स राइटर ने मांगी माफी, बोले...
पालकी से आकर हाथी से लौटेंगी देवी दुर्गा मां : आचार्य विकास ओझा
19 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना गुरुवार, पढ़ें आज का राशिफल
Chaitra Navratri 2026 : 19 मार्च यानि आज से शुरू हो चैत्र नवरात्रि, जानें खास बातें
प्रदेश सरकार का 9 वर्ष : बलिया में नौ दिवसीय मेला शुरू