बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

बलिया कोर्ट का फैसला : अभियुक्त को मिली दो वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दो वर्ष साधारण कारावास एवं 15000/-रुपये अर्थदणड से दण्डित है।

पकड़ी थाने में 1995, उभांव थाने में 2009 व नगरा थाने में वर्ष 2013 में धारा 2/3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप एवं निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित प्रकरणों में अभियुक्त तुफानी नट पुत्र राजबलि नट (निवासी नकहरा, थाना गड़वार बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट)/एएसजे कोर्ट सं.-10 बलिया ने धारा 2/3 (1) गैगेस्टर एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए सभी अभियोगों में अभियुक्त को 2-2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 5000/- 5000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

रोहित सिंह मिथिलेश

यह भी पढ़े एआई द्वारा तैयार फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से जन-स्वास्थ्य को गंभीर खतरा, तत्काल लगे प्रतिबंध : आनंद सिंह

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बल‍िया में आग का तांडव : मां-बेटे की दर्दनाक मौत, जान बचाने की कोशिश में पति घायल बल‍िया में आग का तांडव : मां-बेटे की दर्दनाक मौत, जान बचाने की कोशिश में पति घायल
बलिया : गड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलकहर बाजार की एक किराना दुकान में रविवार की देर रात लगी भीषण आग...
परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षा आज से, Ballia बीएसए ने जारी किए दिशा-निर्देश
16 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना Monday, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में नाबालिग चचेरी बहनों का अपहरण, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
बलिया की बेटी झारखण्ड में बनेगी ऑफिसर : JPCS में 127वीं रैंक हासिल कर स्वाति ने बढ़ाया बागी धरा का मान
बलिया में सास-ससुर, जेठ और जेठानी पर मुकदमा
बलिया कलेक्ट्रेट में सुधार की पहल, निरीक्षण कर डीएम ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश