बलिया : पॉक्सो एक्ट में दोषी अभियुक्त को जुर्माना संग 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
![](https://www.purvanchal24.com/media-webp/2023-12/img-20231212-wa0025.jpg)
![](https://www.purvanchal24.com/media-webp/2024-02/img-20240209-wa0010.jpg)
![](https://www.purvanchal24.com/media-webp/2024-04/img-20240403-wa0030.jpg)
![](https://www.purvanchal24.com/media-webp/2024-07/img-20240717-wa0015.jpg)
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मामला मनियर थाने पर वर्ष 2018 में पंजीकृत धारा 363, 366, 376 भा.द.वि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित है। प्रकरण में आरोपित जावेद अंसारी पुत्र जाकिर (निवासी रामपुर, थाना मनियर, बलिया) को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-08 /विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) बलिया द्वारा धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20,000/-रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 363 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 366 भा.द.वि में अभियुक्त को 7 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000/ रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
Related Posts
![](https://www.purvanchal24.com/media-webp/2024-02/img-20240209-wa0011.jpg)
![](https://www.purvanchal24.com/media-webp/2023-07/011.webp)
Post Comments
![](https://www.purvanchal24.com/media-webp/2023-07/img-20230517-wa0014.webp)
Comments