फेंसिडिल कफ सिरप की अवैध बिक्री पर चला प्रशासन का डंडा, 13 लाइसेंस निलंबित
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वाराणसी। नशे के लिए किए जा रहे फेंसिडिल कफ सिरप के अवैध कारोबार पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई हुई। इस सिरप की अवैध बिक्री करने वाले 13 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गये है। औषधि विभाग की इस कार्रवाई से दवा के अवैध कारोबार से जुड़े दुकानदारों में हड़कम्प की स्थिति है। बताया जा रहा है कि इनके तार पूर्वांचल के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं।
मंडल के सहायक आयुक्त औषधि केजी गुप्ता ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि ये दुकानदार फर्जी बिल के माध्यम से यह सिरप बेचते हैं। जांच करने पर पता चला कि जिस फर्म या डाक्टर के नाम फेंसिडिल सिरप बेची गई है, उसका अस्तित्व कही था ही नहीं है। इस मामले में फिलहाल 13 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह कार्रवाई विगत कई दिनों से कफ सिरप को लेकर आ रही शिकायतों के क्रम में कई गई है।
इन फर्मों को विभाग से फेंसिडिल कफ सिरप की अवैध बिक्री के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके इन फर्मों ने संतोष जनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। यह ये फर्मे अगली उक्त दुकानें अग्रिम आदेशों तक के लिए निलंबित की गई हैं। निलंबन के दौरान किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है।
इन पर गिरी गाज
औषधि निरीक्षक सौरभ दुबे ने बताया कि पीएलके फार्मा खोजवां, गरिमा इंटरप्राइजेज सप्तसागर, पद्म मेडिकल सप्तसागर, जीडी इंटरप्राइजेज सप्तसागर, शिव फार्मा एजेंसी सप्तसागर, न्यू जानकी ड्रग सेंटर सप्तसागर, श्रीवि हनुमंत फार्मा सप्तसागर, वीए मेडिको सुरजीको बुलानाला, श्री गणेश फार्मा बुलानाला, जागृति मेडिकल औरंगाबाद, मित्तल ब्रदर्स छोटी पियरी, विनायक फार्मा औरंगाबाद व यादव इंटरप्राइजेज दनीयलपुर के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
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