बलिया में नवविवाहिता की हत्या में दोषी पति, सास-ससुर और ननद को 10-10 साल की जेल

बलिया में नवविवाहिता की हत्या में दोषी पति, सास-ससुर और ननद को 10-10 साल की जेल

बलिया : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त पति सोनू, ससुर दशरथ, सास तेतरी देवी और दो ननद प्रियंका व वंदना को 10-10 की सजा सुनाई। इन पर 75 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त दो साल की सजा भुगतनी होगी।

अभियोजन के मुताबिक घटना नगरा थाना क्षेत्र के चाड़ी सराय संबल गांव में 14 मार्च 2024 को हुई। उसी थाना क्षेत्र के गोठाई निवासिनी सावित्री पत्नी छोटे लाल की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का मुकदमा 15 मार्च 2024 को दर्ज हुआ था। तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी अनिता की शादी चाड़ी सराय संबल गांव निवासी दशरथ के बेटे सोनू के साथ हुई थी। विदाई के कुछ ही दिनों के बाद ससुराल वाले एक लाख रुपए एवं मोटर साइकिल की डिमांड करने लगे। इसे लेकर पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर उसे फांसी पर लटका दिया। मुकदमे की विवेचना सीओ रसड़ा फहीम कुरैशी ने पूरी करते हुए 20 जुलाई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित कर दिया।

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