Lockdown 3.0 : बलिया में बिना अनुमति नहीं होगा अंतिम संस्कार
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बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने Lockdown 3.0 को लेकर जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें अंतिम संस्कार के लिए भी आवश्यक निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि संदिग्ध तथा लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को मृत्यु की दशा में स्थानीय प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक के संज्ञान में लाकर तथा उनकी लिखित अनुमति के उपरांत ही अंतिम संस्कार किया जाएगा।
समस्त गतिविधियों को प्रारंभ करने के दौरान मास्क लगाया जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन, कार्य स्थल का सैनिटाइजेशन आदि का उत्तरदायित्व संबंधित कार्यालय/परिसर के प्रबंधक कार्यालयध्यक्ष/स्वामी को होगा। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए गतिविधियों का संचालन बंद करा दिया जाएगा।
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