मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी को हाईकोर्ट से मिली राहत

मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी को हाईकोर्ट से मिली राहत

Ballia News : आदर्श नगर पंचायत मनियर की चेयरमैन रितु देवी के चुनाव को रद्द किए जाने के जिला जज बलिया के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह नवंबर तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की विशेष पीठ ने दिया है। रितु देवी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की बुचिया देवी ने चुनाव याचिका दाखिल कर उनके जन्म प्रमाणपत्र पर आपत्ति उठाई थी।

आरोप लगाया था कि रितु देवी ने फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी हैं। उनकी उम्र 30 साल नहीं है। उन्होंने जिला अधिकारी बलिया को भी शिकायती पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेकर डीएम बलिया ने जांच कराई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए। उसके बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने रितु देवी के खिलाफ कोतवाली बलिया में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था।

जिला जज ने 23 अक्तूबर को चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए रितु के चुनाव को रद्द कर बुचिया देवी को नगर पंचायत का चेयरमैन घोषित कर दिया था। साथ ही आदेश की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भेजे जाने का निर्देश भी दिया था। रितु देवी ने जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश गठित एकल पीठ ने शनिवार की शाम जिला जज के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई छह नवंबर को होगी।

यह भी पढ़े बलिया में पकड़ा गया प्रभारी प्रधानाध्यापक का झूठ, बीएसए ने लिया कड़ा एक्शन

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में उत्तर प्रदेश वॉलीबाल टीम के प्रशिक्षण शिविर का शानदार आगाज बलिया में उत्तर प्रदेश वॉलीबाल टीम के प्रशिक्षण शिविर का शानदार आगाज
बलिया : हुगली (पश्चिम बंगाल) में 24 फरवरी से एक मार्च तक आयोजित होने वाली 46वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबाल...
बलिया में 22 फरवरी को लगेगा मेगा विधिक सहायता शिविर, उठाएं लाभ
यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, बलिया डीएम ने इन विन्दुओं पर दिए सख्त निर्देश
बलिया में फुटबॉल टूर्नामेंट : खिताबी मुकाबला में चमका UP का पडरौना, झारखंड को हराकर जीता मैच
13 February Ka Rashifal : इन राशियों का चमक सकता है भाग्य, पढ़िएं  दैनिक राशिफल
बलिया में दो CDPO समेत आठ कर्मचारी मिले अनुपस्थित, रोका वेतन
तहसील में बलिया DM का औचक निरीक्षण : नायब तहसीलदार से जवाब तलब, कई अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश