मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी को हाईकोर्ट से मिली राहत

मनियर नगर पंचायत की चेयरमैन रितु देवी को हाईकोर्ट से मिली राहत

Ballia News : आदर्श नगर पंचायत मनियर की चेयरमैन रितु देवी के चुनाव को रद्द किए जाने के जिला जज बलिया के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह नवंबर तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की विशेष पीठ ने दिया है। रितु देवी की निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की बुचिया देवी ने चुनाव याचिका दाखिल कर उनके जन्म प्रमाणपत्र पर आपत्ति उठाई थी।

आरोप लगाया था कि रितु देवी ने फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ी हैं। उनकी उम्र 30 साल नहीं है। उन्होंने जिला अधिकारी बलिया को भी शिकायती पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेकर डीएम बलिया ने जांच कराई थी, जिसमें आरोप सही पाए गए। उसके बाद तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीराम सिंह ने रितु देवी के खिलाफ कोतवाली बलिया में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था।

जिला जज ने 23 अक्तूबर को चुनाव याचिका स्वीकार करते हुए रितु के चुनाव को रद्द कर बुचिया देवी को नगर पंचायत का चेयरमैन घोषित कर दिया था। साथ ही आदेश की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग को भेजे जाने का निर्देश भी दिया था। रितु देवी ने जिला जज के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश गठित एकल पीठ ने शनिवार की शाम जिला जज के आदेश पर रोक लगा दी है। अब मामले की सुनवाई छह नवंबर को होगी।

यह भी पढ़े महज 12 साल की उम्र में आरवी ने अमेरिका में फहराया परचम, गूगल भी हुआ प्रभावित

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्मी ! बलिया पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्मी !
बलिया : पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम...
22 मार्च का राशिफल : कैसा रहेगा अपना Sunday, पढ़ें दैनिक Rashifal
सोनभद्र सड़क हादसे में बलिया के दो युवकों की मौत
बलिया में आग का कहर : बेटी की शादी को रखे नगदी और कीमती सामान राख, किशोरी झुलसी
बलिया में गला काटकर युवा दुकानदार की हत्या, खेत में फेंका मिला शव
व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्काउट गाइड प्रशिक्षण : डॉ. जनार्दन राय
बलिया में कोचिंग के लिए निकला छात्र नहीं लौटा घर, अज्ञात बाइक का लिया सहारा, पुलिस जांच में जुटी