बलिया और लखनऊ में शराब का जिला वितरक बनाने के नाम पर 42 लाख का फ्राड, कंपनी के डायेक्टर और मैनेजर समेत चार पर FIR

बलिया और लखनऊ में शराब का जिला वितरक बनाने के नाम पर 42 लाख का फ्राड, कंपनी के डायेक्टर और मैनेजर समेत चार पर FIR

बांसडीह, बलिया : शराब का जिला वितरक एजेंसी देने के नाम पर युवक से 42 लाख रुपए ठगी कर ली गई है।इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग किया है। पीड़ित की तहरीर पर कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर सहित चार व्यक्तियों के खिलाफ जालसाजी व आपराधिक विश्वासघात का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में पुलिस जुटी है।

बांसड़ीह कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बकवा गांव निवासी प्रतीक कुमार सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुछ समय पूर्व उनकी अपने एक मित्र के माध्यम से अश्वनी श्रीवास्तव (निवासी हकीमपुर, थाना जहांगीरगंज जिला अंबेडकरनगर) व सुरेंद्र विश्वकर्मा, विश्वनाथ विश्वकर्मा (निवासी मसैजा मिर्जापुर जिला अंबेडकरनगर) व उक्त लोगों के कंपनी के मैनेजर भ्रशांक तिवारी (निवासी पुरसैनी थाना मोहनलालगंज) से लखनऊ में मुलाकात हुई। उनके द्वारा अपनी शराब की कंपनी के बारे में बताया गया। इसके बाद अश्वनी श्रीवास्तव मुझे लखनऊ सनबीम टावर स्थित आफिस ले गये। जहां उनके द्वारा शराब की जिला वितरक एजेंसी (डीएसए) की प्रक्रिया समझाई और बलिया जनपद के डीएसए के लिये 17 लाख रुपये लगने की बात कही। वादी द्वारा सत्रह लाख देने के बाद महीनों कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीएसए देने का आश्वासन मिलता रहा।

इसी दौरान आरोपियों द्वारा वादी को बलिया के डीएसए में देर है का हवाला देकर लखनऊ की (डीएसए) एजेंसी लेने का प्रलोभन दिया गया। इसकी लागत 25 लाख रुपये बताई गयी। इसके बाद वादी प्रतीक सिंह ने उनकी कंपनी के खाते में बारी बारी से स्वयं और अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों से विभिन्न तिथियों को कंपनी सहित अन्य लोगो के खातों में क्रमशः 26 लाख 34 हजार, 2 लाख 95 हजार, 7 लाख 9 हजार, 2 लाख रुपये अलग अलग तिथियों में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये।

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कंपनी के मैनेजर शशांक तिवारी द्वारा फोन कर बताया गया कि बाकी पैसे नगद देने होंगे, कंपनी को कैश की आवश्यकता है। इसके बाद वादी द्वारा अपने एक मित्र के साथ लखनऊ जाकर कंपनी के मैनेजर शशांक तिवारी को 5 लाख रुपये नगद दिये गये। इसके कुछ दिन बाद पुनः लखनऊ जाकर 3 लाख 61 हजार रुपये नगद दिये गये। इस तरह कुल 42 लाख रुपये इन्हें दे दिये गये। इसके बाद इन लोगों द्वारा वैधानिक प्रक्रिया के नाम पर कई महीनों तक उलझाकर आज कल करते हुए काफी समय व्यतीत कर दिया गया।

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इनसे पैसे वापस मांगने पर इन लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस धोखाधड़ी व धमकी से आहत पीड़ित ने मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।  पुलिस ने मामले में पीड़ित द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की जांच के बाद आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में कोतवाल स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

विजय कुमार गुप्ता

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