बलिया DIOS की बड़ी कार्रवाई, इस मामले में प्रधानाचार्य को दिया मुकदमा दर्ज कराने का आदेश
Ballia News : जिला विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र कुमार गुप्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त अमन सिंह बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश प्रधानाचार्य (पराशर मुनि उच्चतर माध्यमिक परसिया विसौली बलिया) को दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक की इस कार्रवाई से विभागीय गलियारे में हड़कम्प मच गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अमन सिंह बघेल खुद को पराशर मुनि उच्चतर माध्यमिक परसिया विसौली बलिया का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। मामले में उच्च न्यायालय ने प्रकरण का निस्तारण करने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया था।
आदेश में वर्णित तथ्यो के दृष्टिगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा है कि याची अमन सिंह बघेल को वेतन भुगतान किए जाने का कोई औचित्य स्थापित नहीं होता है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या 10193 / 2024 अमन सिंह बघेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.06.2023 में अंकित कथन तथ्यहीन एवं बलहीन तथा फर्जी एवं कूटरचित अभिलेखों पर आधारित होने के कारण एतद द्वारा याची प्रत्यावेदन निरस्त कर निस्तारित कर दिया गया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रधानाचार्य पराशर मुनि उच्चतर माध्यमिक परसिया विसौली बलिया को यह भी निर्देशित किया है कि याची अमन सिंह बघेल के विरुद्ध फर्जी एवं कूटरचित अभिलेख तैयार करने एवं अपना फर्जी नियुक्ति दर्शाने के लिए तत्काल विधिक कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करे।
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