बाबरी विध्वंस केस में 2300 पेज का फैसला : अडवाणी, जोशी, कल्याण समेत सभी आरोपी दोषमुक्त

बाबरी विध्वंस केस में 2300 पेज का फैसला : अडवाणी, जोशी, कल्याण समेत सभी आरोपी दोषमुक्त


बलिया। 28 साल बाद अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने 32 आरोपियों को बरी कर दिया है, जिसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, विनय कटियार व उमा भारती इत्यादि शामिल है। अदालत ने कहा है कि 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में घटित घटना आकस्मिक थी। वह विध्वंश पूर्व नियोजित नहीं था।
बाबरी विध्वंस केस मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले का पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने स्वागत किया है। कहा, इस फैसले से राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति मेरे व्यक्तिगत और भाजपा के विश्वास तथा प्रतिबद्धता का पता चलता है। वहीं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विवादित ढांचे के मामले में न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। 

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