Azam Khan News : हेट स्पीच मामले में सजा के बाद आजम खान को लगा एक और बड़ा झटका
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लखनऊ। हेट स्पीच मामले (Hate Speech Case) में एमपी-एमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद सपा विधायक आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गयी है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय से आदेश मिलने के बाद आजम खान की सदस्यता रद्द करते हुए रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त कर दिया गया है। इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी गयी है। बता दे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केंद्रीय चुनाव आयोग से की थी। साक्ष्य के रूप में वीडियो भी उपलब्ध कराये थे।
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