गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा


लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट ने चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया है। 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। प्रकरण में आशीष शुक्ल तथा अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं,  जबकि चंद्रपाल, विकास वर्मा, रूपेश्वर और अमरेन्द्र सिंह पिंटू को निर्दोष साबित हुए है। 
बता दें कि 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति, विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल, रूपेश्वर व अशोक तिवारी के खिलाफ गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद गायत्री 15 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसी मामले में बुधवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले में गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी व आशीष शुक्ल को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की है। अमरेंद्र सिंह पिंटू, विकास वर्मा, रूपेश्वर व चंद्रपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। देर शाम फैसला आने के बाद उनके समर्थकों में निराशा फैल गई है।
Tags: Lucknow

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में दिनदहाड़े युवक को मारी गोली, पांच पर मुकदमा, चार गिरफ्तार बलिया में दिनदहाड़े युवक को मारी गोली, पांच पर मुकदमा, चार गिरफ्तार
बलिया : बैरिया थाना क्षेत्र के गंगा उस पार भुआल छपरा-नौरंगा गांव में मंगलवार की सुबह 35 वर्षीय अशोक ठाकुर...
बलिया में उलझी मां-बेटे की मौत की गुत्थी : जिस पर लगा था जलाने का का आरोप, उसका पोखरे में मिला शव
हरीश राणा इच्छामृत्यु के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट : 'जाओ हरीश, वक्त आ गया है', विदाई से पहले बहन ने दी जिंदगी का सबक ; रो पड़ा हर दिल
17 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना मंगलवार, पढ़ें आज का राशिफल
प्यार के लिए उजाड़ा 'सिंदूर' : प्रेमी से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी पत्नी, करा दी पति की हत्या
Ballia News : किशोरी गायब, सहेली समेत चार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा
Ballia News : आज नौ घंटे बाधित रहेगी यहां की बिजली