गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा


लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट ने चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया है। 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। प्रकरण में आशीष शुक्ल तथा अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं,  जबकि चंद्रपाल, विकास वर्मा, रूपेश्वर और अमरेन्द्र सिंह पिंटू को निर्दोष साबित हुए है। 
बता दें कि 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति, विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल, रूपेश्वर व अशोक तिवारी के खिलाफ गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद गायत्री 15 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसी मामले में बुधवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले में गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी व आशीष शुक्ल को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की है। अमरेंद्र सिंह पिंटू, विकास वर्मा, रूपेश्वर व चंद्रपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। देर शाम फैसला आने के बाद उनके समर्थकों में निराशा फैल गई है।
Tags: Lucknow

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

17 February Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे 17 February Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
मेषआय के नए मार्ग बनेंगे लेकिन जरूर ये ध्यान रखिएगा कि कोई कुमार्ग न बने। यात्रा कष्टप्रद होगी लेकिन लाभप्रद...
बलिया में धारा 163 लागू, 31 मार्च तक एकत्रित नहीं होंगे पांच से अधिक लोग
बलिया में तेज धमाके के साथ फटा एयर कंप्रेसर, महिला की मौत, पति रेफर
बलिया में ट्रक की टक्कर से हवा में उड़ी बाइक, संविदाकर्मी की मौत
बलिया में बाइक की टक्कर से कक्षा 6 का छात्र घायल, ग्रामीणों ने शिक्षकों पर लगाया बड़ा आरोप
साथी की तेरही पर बलिया के शिक्षकों ने दिखाई संवेदनशीलता, सौंपी एक लाख की सहयोग राशि
रचनात्मकता और नवाचार का शानदार उत्सव बनीं राधाकृष्णा एकेडमी की ज्ञानकुंभ 2.0 प्रदर्शनी