गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा

गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति दोषी करार, 12 नवंबर को सुनाई जाएगी सजा


लखनऊ। एमपी-एमएलए कोर्ट ने चित्रकूट की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को दोषी करार दिया है। 12 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। प्रकरण में आशीष शुक्ल तथा अशोक तिवारी भी दोषी पाए गए हैं,  जबकि चंद्रपाल, विकास वर्मा, रूपेश्वर और अमरेन्द्र सिंह पिंटू को निर्दोष साबित हुए है। 
बता दें कि 18 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति, विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल, रूपेश्वर व अशोक तिवारी के खिलाफ गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। केस दर्ज होने के बाद गायत्री 15 मार्च 2017 को गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसी मामले में बुधवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले में गायत्री प्रसाद प्रजापति, अशोक तिवारी व आशीष शुक्ल को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए शुक्रवार की तिथि नियत की है। अमरेंद्र सिंह पिंटू, विकास वर्मा, रूपेश्वर व चंद्रपाल को कोर्ट ने बरी कर दिया। देर शाम फैसला आने के बाद उनके समर्थकों में निराशा फैल गई है।
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