बलिया : डीएम ने जारी किये दुकान खोले जाने का नया रोस्टर, यह होगी शर्त

बलिया : डीएम ने जारी किये दुकान खोले जाने का नया रोस्टर, यह होगी शर्त


बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने नगर क्षेत्र में कोरोना के फैलाव के कारण अत्याधिक कंटेन्मेंट जोन सक्रिय होने से जन सामान्य को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए सब्जी के साथ-साथ आवश्यक सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत सभी दुकानें खोले जाने के लिए नगर की विभिन्न सड़कों का निर्धारण बिंदु बनाते हुए दायी एवं बायी पटरी की दुकानें खोले जाने हेतु दिन का रोस्टर निर्धारित किया गया है।

इन मुहल्लों में खुलेंगी दुकानें

जिलाधिकारी ने बताया कि इन मुहल्लों की दुकानें शर्तो के अनुसार खोली जायेगी। जिसमें चौक से गुदरी बाजार होते हुए बंधे तक, चौक से कासिम बाजार होते हुए ओवर के नीचे तक, माल गोदाम से एलआईसी कार्यालय होते हुए काली जी के मंदिर तक, चित्तू पांडेय चौराहा से माल गोदाम तक, रेलवे स्टेशन से पेप्सी होटल होते हुए ओकडेनगंज चौराहे तक, ओकडेनगंज चौराहे से आर्य समाज रोड तिराहे तक, कासिम बाजार चौराहा से मवेशी हॉस्पिटल तक, रेलवे स्टेशन से विशुनीपुर मस्जिद, विष्णु धर्मशाला होते हुए हॉस्पिटल रोड चौराहा तक, लक्ष्मी मार्केट, गणेश मार्केट, इंदिरा मार्केट, चित्तू पांडेय चौराहा से रेलवे क्रॉसिंग, रोडवेज, टाउन डिग्री कॉलेज चौराहा, कुँवर सिंह चौराहा होते हुए रामपुर तक, एनसीसी चौराहा भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा तक, ओकडेनगंज चौराहे से विशुनीपुर मस्जिद, आर्यन होटल होते हुए पेट्रोल पंप तक, मीना बाजार, इंदु मार्केट, शास्त्री नगर, विशुनीपुर दवा मंडी, चौक स्टेशन रोड़ व चौक सिनेमा रोड के दुकानें शर्तो के अनुसार खोली जायेगी। उक्त क्षेत्रों में स्थित खुलने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से मास्क धारण करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। विशुनीपुर स्थित थोक दवा मंडी की दुकाने सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक खोली जायेंगी। शनिवार व रविवार को प्रदेश स्तरीय लॉकडाउन की अवधि में बंद रहेगी। 

थोक दवा मंडी के अतिरिक्त कंटेन्मेंट जोन से बाहर के उपर्युक्त क्षेत्रों में फुटकर दवा की दुकानें प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक खोली जाएंगी एवं दवा की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने की दृष्टिगत से शनिवार व रविवार को प्रदेश व्यापी लॉक डाउन की अवधि में प्रात: 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक ही खोली जाएगी। ठेला/पटरी व्यवसायियों हेतु पूर्व निर्धारित अनुमन्य मैदान/स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पहनने के साथ सोमवार से शुक्रवार तक व्यापार का संचालन अनुमन्य होगा। शनिवार एवं रविवार को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा नगर क्षेत्र में सेनिटाइजेशन की कार्यवाही प्रभावी रूप से सुनिश्चित करायी जाएगी। 

कंटेन्मेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए जाने की स्थिति में कंटेंमेंट जोन के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और कंटेन्मेंट जोन में सभी प्रकार की व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क धारण न करने व उक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित से प्रभावी जुर्माना वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सुसंगत नियमों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही की जाएगी।

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