
वाहनों का अधिग्रहण हुआ तो भेजना जरूरी: डीएम
By Bhola Prasad
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बलिया। जिला निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह खंगारौत में स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के के लिए जिन वाहनों का अधिग्रहण हुआ है वह चाहे प्राइवेट हो या परमिट वाले, उनको निर्धारित समय और स्थान पर अनिवार्य रूप से भेजना है। अगर कोई वाहन स्वामी अपना वाहन नहीं भेजता है तो उस पर मुकदमा होगा और जेल भी जाना पड़ सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ कहा है है कि जिन वाहनों को अधिग्रहण आदेश दिए गए हैं वे अपना वाहन भली-भांति मरम्मत कराकर साफ-सुथरी दशा में रखेंगे दशा में रखेंगे। यदि ड्राइवर या क्लीनर दक्ष नहीं है या उनका व्यवहार ठीक-ठाक नहीं होने पर भाड़ेदार की राय से वाहन स्वामी से वाहन स्वामी को तुरंत उसे बदलना भी पड़ेगा। इसलिए वाहन स्वामी पहले ही यह देख लें कि दक्ष और कुशल ड्राइवर के साथ क्लीनर वाहन पर रहे। उन्होंने ट्रकों के संबंध में कहा है कि जो भी ट्रक लगेंगी वह त्रिपाल के साथ आएंगे के साथ आएंगे। चेतावनी भी दी है कि वाहन स्वामी या या जिनके कब्जे में वाहन है वह अगर अधिग्रहण आदेश का उल्लंघन करते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष का कारावास अथवा अर्थदंड अथवा कारावास व अर्थदंड दोनों हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत जरूरी होने पर वाहन मुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है। लेकिन आवेदन मात्र को डयूटी से मुक्ति से मुक्ति नहीं समझा जाए, जब तक कि कोई लिखित आदेश न मिल जाए।
By-Ajit Ojha
Tags: बलिया
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