यूपी में स्थानांतरण को लेकर आया यह आदेश
On



लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। विशेष मामलों में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही तबादले किये जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्तमान सत्र में तबादलों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। यानी अब किसी भी प्रकार के तबादले नहीं होंगे। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान तबादला सत्र 2020-21 में अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक रहेगी।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादले किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन या फिर सेवा से अलग किए जाने के कारण रिक्त हुए पदों को प्रशासनिक विभाग स्थानांतरण नीति के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं। हालांकि, इसमें प्रतिबंध यह होगा कि इस रिक्ति को भरने से उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्ति पर तैनाती नहीं की जाएगी।
Tags: लखनऊ

Related Posts
Post Comments
Latest News
11 Nov 2025 07:24:06
Half Encounter in Ballia : बांसडीह कोतवाली पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक...




Comments