यूपी में स्थानांतरण को लेकर आया यह आदेश

यूपी में स्थानांतरण को लेकर आया यह आदेश


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। विशेष मामलों में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही तबादले किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्तमान सत्र में तबादलों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। यानी अब किसी भी प्रकार के तबादले नहीं होंगे। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान तबादला सत्र 2020-21 में अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक रहेगी।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादले किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन या फिर सेवा से अलग किए जाने के कारण रिक्त हुए पदों को प्रशासनिक विभाग स्थानांतरण नीति के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं। हालांकि, इसमें प्रतिबंध यह होगा कि इस रिक्ति को भरने से उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्ति पर तैनाती नहीं की जाएगी।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

1 December Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे 1 December Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
मेषआज कामकाज में तेजी रहेगी। पुराने रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य...
बलिया में ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ मनाई डॉक्टर बीएन राव की पुण्यतिथि
Ballia News : बहन को फंदे पर लटका देख चीखने-चिल्लाने लगा भाई
फेफना खेल महोत्सव : क्लस्टर चार का आगाज, कबड्डी में इंदरपुर और आरके मिशन स्कूल ने मारी बाजी 
बलिया में प्रधानाध्यापक की बाइक से गिरा बैग आधे घंटे में मिला, कोतवाल की सराहना 
सगाई से एक दिन पहले प्रेमी संग फंदे पर लटकी युवती, दुपट्टे से लटके मिले दोनों के शव
महिला सेल्स मैनेजर पर एजेंसी मालिक ने दर्ज कराया मुकदमा, वजह जानकर चौक जायेंगे आप