बड़ी खबर : बलिया में धारा 144 लागू

बड़ी खबर : बलिया में धारा 144 लागू

Ballia News : जिले में छठ पूजा/गुरूनानक जयन्ती/कार्तिक पूर्णिमा/ददरी मेला एवं किसमस-डे तथा मकर संक्रान्ति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए 17 नवंबर से 14 जनवरी, 2024 तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने बताया है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से
अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होगे और न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलायेगें जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी, डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार एवं किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिये किसी को प्रेरित करेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है।

कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद,गुरुद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व कॉच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगें और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसी अफवाह अथवा ऐसा नारा नहीं लगायेगा और न ही ऐसा पर्चा छापेगा और न बटवायेगा जिससे किसी वर्ग विशेष की भावना को ठेस पहुचे और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करेगा।

यह भी पढ़े Ballia News : सवालों के घेरे में मंदिर से चोरी का खुलासा, ग्रामीणों ने घेरा थाना

कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। ऐसा करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी को न तो उकसाएगा और न ही प्रोत्साहित करेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

यह भी पढ़े बलिया के युवाओं के लिए अच्छी खबर : 17 जनवरी को नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, यहां करें अप्लाई

Post Comments

Comments

Latest News

13 February Ka Rashifal : इन राशियों का चमक सकता है भाग्य, पढ़िएं  दैनिक राशिफल 13 February Ka Rashifal : इन राशियों का चमक सकता है भाग्य, पढ़िएं  दैनिक राशिफल
मेषआत्मविश्वास चरम पर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी और अधिकारी वर्ग प्रभावित हो सकता है। यदि आप...
बलिया में दो CDPO समेत आठ कर्मचारी मिले अनुपस्थित, रोका वेतन
तहसील में बलिया DM का औचक निरीक्षण : नायब तहसीलदार से जवाब तलब, कई अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश
बलिया भीषण सड़क हादसा : चाचा के सामने भतीजे की दर्दनाक मौत, सिसका हर दिल
बलिया में नाबालिग बालिका से गलत कृत्य करने वाला शिक्षक गिरफ्तार
सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक थे पूर्व प्रधान केदारनाथ पाठक
बलिया में अन्तर्जनपदीय फुटबाल टूर्नामेंट : पडरौना और झारखण्ड के बीच होगा सुखपुरा खेल महोत्सव का खिताबी मुकाबला