बलिया में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू, जानिए वजह

बलिया में 31 जुलाई तक धारा 144 लागू, जानिए वजह

Ballia News : विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (पीजी)-2023 व बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2023-25 तथा आगामी त्यौहार ईदुज्जुहा (बकरीद), मोहर्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार ने  31जुलाई तक के लिए जनपद में धारा-144 लागू किया है। कहा है कि जनपद सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। न ही कोई जुलूस निकालेगें और न ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा। कोई ऐसी अफवाह नहीं फैलायेगा, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

विशेष परिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे लाठी डण्डा, चाकू, भाला, फरसा, बन्दूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र या अन्य धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबन्ध सिक्खों द्वारा परम्परागत रूप से धारण होने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

बूढे, बीमार, विकलांग, अपंग तथा अन्य व्यक्ति सहारे के लिए लाठी, डण्डे अथवा छड़ी का प्रयोग कर सकते है। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च, सड़क मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर, शीशा, बोतल व काँच के टुकड़े तथा विस्फोटक आदि एकत्र नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लगायेगा न ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

यह भी पढ़े बलिया में वादी मुकदमा ही निकला हत्यारा... अभिषेक हत्याकांड में चाचा-चाची गिरफ्तार, सामने आया चौकाने वाला सच

कोई भी व्यक्ति सड़क, जल मार्ग, रेलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि का घेराव नहीं करेगा, न ही यातायात के आवागमन में अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक संचार आदि व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न करेगा। कोई भी व्यक्ति मार्केट, दुकान प्रतिष्ठान, कार्यालय, पेट्रोल पम्प आदि को न बन्द कराएगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति की क्षति, तोड़ फोड़ आदि करेगा न ही किसी सहायक सूचना प्रकार का पुतला जलायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा भाषण या नारा नहीं लगाएगा, न ही इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा जिससे कि जनभावनाओं को ठेस पहुंचे, लोक शांति व्यवस्था प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना के दृष्टिगत, न ही कोई व्यक्ति किसी को इस हेतु उकसाएगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

यह भी पढ़े बलिया में शहीद प्रवीण कुमार सिंह की स्मृतियों को सैल्यूट के साथ BJP विधायक केतकी सिंह ने किया बड़ा काम

कोई भी व्यक्ति नई परम्परा अथवा गैर परम्परागत कार्य/कार्यक्रम नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र को किसी प्रकार के आयोजित होने वाले समारोह में उपयोग नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि में किसी भी फोटोकापी की दुकान एवं साइबर तथा पी०सी०ओ० आदि को खुला नहीं रखा जायेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

Ballia News : मानदेय भुगतान को लेकर मनरेगा कर्मियों में रोष, आंदोलन की चेतावनी Ballia News : मानदेय भुगतान को लेकर मनरेगा कर्मियों में रोष, आंदोलन की चेतावनी
हल्दी, बलिया : विकास खंड बेलहरी में कार्यरत मनरेगा कर्मियों ने लंबे समय से मानदेय व ईपीएफ भुगतान लंबित रहने...
बलिया का धनजी हत्याकांड : शव सड़क पर रख धरने पर बैठे लोग, पहुंची पुलिस
CM योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी, बल‍िया में मौलाना के खिलाफ तहरीर
Ballia में चोरों ने खंगाला बंद मकान, जांच में जुटी पुलिस
Ballia में 9 पेटी शराब लदी कार के साथ चार गिरफ्तार
Ballia News : भाषण प्रतियोगिता में आकांक्षा मिश्रा प्रथम, राजू कुमार यादव द्वितीय
Murder In Ballia : युवा सब्जी विक्रेता की हत्या, एक्शनमोड में पुलिस