बलिया डीएम का बड़ा फैसला, बैंकों की तरह अब कोटेदारों के यहां भी...

बलिया डीएम का बड़ा फैसला, बैंकों की तरह अब कोटेदारों के यहां भी...


बलिया। ग्रामीण क्षेत्र में कोटेदार की दुकान पर सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 12494 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल) के वितरण के सम्बंध में अलग व्यवस्था लागू की है। बैंकों की तरह अब कोटेदार के यहां भी राशन कार्ड में अंकित इकाई के अंक के आधार पर तिथि तय की गई है, उसी अनुसार राशन मिलेगा। उन्होंने सभी कार्डधारक को अपने राशन कार्ड में अंकित इकाई के अंक के आधार पर ही राशन लेने के लिए दुकान पर जाने को कहा है। इस व्यवस्था के अनुसार वितरण नहीं करने वाले कोटेदार पर भी कार्रवाई होगी।

व्यवस्था की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्ड में जिनके इकाई का अंक 0 होगा, उनको 15 अप्रैल को राशन मिलेगा। इसी प्रकार जिनके राशन कार्ड में इकाई का अंक 1 होगा उनको 16 अप्रैल को, 2 होगा उनको 17 अप्रैल को, 3 होगा तो 18 अप्रैल को, 4 होगा तो 19 अप्रैल को, 5 होगा तो 20 अप्रैल को, 6 होगा तो 21 अप्रैल को, 7 होगा तो 22 अप्रैल को, 8 होगा तो 23 अप्रैल को और इकाई का अंक 9 होगा तो 24 अप्रैल को राशन मिलेगा। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को यह सुनिश्चित कराने को कहा है कि कोटेदार के माध्यम से इसी आधार पर राशन वितरण कराया जाए। इससे उचित दर दुकानदारों के यहां भीड़ नहीं होगी।

कोई दुकान सम्बद्ध है तो उसके लिए अलग निर्देश

अगर कोई दुकान किसी अन्य दुकानदार के यहां सम्बद्ध है तो उनके लिए अलग निर्देश है। ऐसे कोटेदार अपने स्वयं के कार्डधारको के राशन कार्ड में अंकित इकाई के अंक 0 व 1 का वितरण 15 अप्रैल को, इकाई अंक 2 व 3 वालों को 16 अप्रैल, 4 व 5 वाले कार्डधारक को 17 अप्रैल, 6 व 7 वाले को 18 अप्रैल, 8 व 9 अंक वाले कार्डधारकों को 19 अप्रैल को राशन देंगे। जबकि, सम्बद्ध दुकान के कार्डधारकों के इकाई अंक 0 व 1 वाले को 20 अप्रैल को, 2 व 3 वाले को 21 अप्रैल, 4 व 5 वाले कार्डधारक को 22 अप्रैल, 6 व 7 अंक वाले को 23 अप्रैल और 8 व 9 अंक वाले राशन कार्डधारक को 24 अप्रैल को वितरण करेंगे। इस बीच छूटे हुए कार्डधारक को 25 अप्रैल तथा उसके बाद भी छूटे कार्डधारक को प्राक्सी के माध्यम से 26 अप्रैल को वितरण किया जाए। 26 अप्रैल को उन्हीं लाभार्थियों में वितरण किया जाए, जिनका अंगूठा 15 से 25 अप्रैल के बीच ई-पास मशीन में मैच ना कर पाया हो। 

सुबह 6 से शाम 6 बजे तक वितरण, बरतें ये सावधानी

जिलाधिकारी ने बताया कि 15 अप्रैल से 26 अप्रैल तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वितरण करें। इस दौरान दुकान पर साबुन, पानी, सैनिटाइजर रख वितरण से पहले कार्डधारक का हाथ ठीक से धुलवाया जाए। दुकान पर भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन हो। बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत अप्रैल और मई महीने में निशुल्क वितरण के लिए 12494 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल) का वितरण होना है।

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