बलिया में मेमोरियल बनाने को सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

बलिया में मेमोरियल बनाने को सांसद ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र



मुरली छपरा (बलिया)। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि बलिया के महापुरुषों की जीवनी व स्मृतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक मेमोरियल पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर के नाम पर बनवाया जाय।
सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि संसदीय क्षेत्र बलिया ऋषि, मुनियों व स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है। यह जिला पूर्वांचल का ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश व बिहार को जोड़ता है। भारतीय इतिहास के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि रही है। भारत की स्वतंत्रता में सर्वप्रथम स्वतंत्र होने का गौरव भी बलिया को प्राप्त है। इतना ऐतिहासिक जिला होना अपने आप में बड़ी बात है। बलिया में एक मोमोरियल की स्थापना हो जाय, जिससे इस बागी बलिया की मिट्टी से जुड़े महान व्यक्तियों की जानकारी हो सके। जैसे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चंद्रशेखर, चितू पांडेय, मंगल पांडेय, बलदेव उपाध्याय, मंगला राय, कौशल किशोर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तारकेश्वर पांडेय, लोकनायक जयप्रकाश नारायण आदि सभी महापुरुषों से संबंधित दस्तावेज, स्मृतियां व उनके बारे में सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध हो। जिससे यह मेमोरियल वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान सिद्ध होगा व बलिया का समृद्ध इतिहास सदियों तक व्यवस्थित व सुरक्षित रहेगा।


रिपोर्ट विद्या भूषण चौबे

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

Ballia में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, अभियुक्त को 25 वर्ष की सश्रम सजा Ballia में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, अभियुक्त को 25 वर्ष की सश्रम सजा
बलिया : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी...
दूसरी शादी की तैयारी में स्टेशन मास्टर पति, बलिया पहुंची पंजाब की युवती ने दर्ज कराया मुकदमा, मांगी न्याय
27 November Ka Rashifal : क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें आज का राशिफल
Ballia News : अधिशाषी अधिकारी के आवास पर कूड़ा फेंककर शोर-शराबा करने के मामले में एफआईआर
Ballia News : चोरों ने खंगाला पीएमश्री विद्यालय, कम्प्यूटर और मॉनिटर चुरा ले गये चोर
27 व 28 नवम्बर को बलिया में लगेगा रोजगार मेला, देखें योग्यता और उम्र
Ballia News : दोषसिद्ध अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास, अर्थदंड भी